इन्दौर 18
जून 2016-पुलिस थाना भंवरकुआं द्वारा फरियादी अजय
वाधवानी की रिपोर्ट पर दिनांक 18.05.16 को धोखाधड़ी करने वाले आरोपी रितेश
गुप्ता के विरूद्ध अप. क्रं. 314/16 धारा 420,467,468,471
भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी घटना दिनांक से ही फरार
है तथा उसकी अग्रिम जमानत भी निरस्त हो गयी है। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी
हेतु किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना
प्रभारी भंवरकुआं
श्री राजेन्द्र सोनी द्वारा प्रकरण के विवेचक सउनि रविराज सिंह को आरोपी के
विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये गये। विवेचक द्वारा आरोपी की संपत्ति आदि
की जानकारी लेकर, धारा 82
सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मान. न्यायालय से निवेदन किया गया, जिस
पर न्यायालय द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के तहत, आरोपी
रितेश गुप्ता के विरूद्ध उद्घोषणा जारी की गयी है कि, यदि
वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो
उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जावेगी। इन्दौर पुलिसद्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु
पांच हजार रूपयें का ईनाम घोषित किया गया है।
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