इन्दौर -दिनांक 06 नवम्बर 2015- माननीय बारहवे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा प्रकरण क्र. 1187/09 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के संतोष पिता भागीरथ खाती (50) निवासी डकाच्या थाना क्षिप्रा जिला इंदौर तथा औंकारं सिंह पिता बोंदर सिंह (67) निवासी ग्राम खाकरोद जिला इंदौर को धारा 420,467,468,471 के अपराध में दोषी पाते हुये दोनो आरोपियों को प्रत्येक धारा के तहत पृथक-पृथक तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गये।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि फरियादी भागीरथ जिनकी ग्राम डकाच्या में संपत्ति स्थित है। उनके छोटे पुत्र संतोष ने भागीरथ व उसके मध्य पैतृक भूमि का बंटवारा भूमि के अन्य वैधानिक वारिसान को छोडकर ग्राम पंचायत डकाच्या तहसील सांवेर से फर्जी प्रस्ताव ठहराव आदेश दिनांक 16.05.04 के द्वारा करवा लिया। फरियादी कला पटेल भूतपूर्व सरपंच को जब इस तथ्य की जानकारी मिली तो उसने इसकी लिखित मे शिकायत पुलिस में की। जिससे पुलिस थाना क्षिप्रा में अपराध पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोकअभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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