इन्दौर-दिनांक
18 अक्टूबर 2015-पुलिस
थाना सेन्ट्रल कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 14.10.15 को
फरियादी विष्णुकांत बजाज पिता स्व. रामनिवास बजाज (48) निवासी
सोनकच्छ जिला देवास ने थाने पर आकर सूचना दी कि, वह
सोनकच्छ से इन्दौर खरीददारी करने के लिये
राजवाड़े आया था। राजवाड़े से एक आटो रिक्शा में बैठकर, सियागंज
जाने के लिये पटेल ब्रिज पर उतरा तो फरियादी को ज्ञात हुआ कि उसके बैग से 44
हजार रूपयें नगद, किसी ने बैग काटकर निकाल लिये है।
फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा अप. क्रं. 305/15
धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस
टीम को विवेचना के दौरान फरियादी ने बताया कि आटो में पीछे उसके साथ एक व्यक्ति
बैठा हुआ था, जिसके बताये हुलिये के आधार पर पुलिस
उसकी तलाश में जुट गई। पुलिस द्वारा आरोपी की पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर
से हामिद पिता शकुर खां (49) निवासी एम-2
मिनाक्षी महल, 48 पानीसपागा रावजी बाजार इन्दौर को
गिरफ्तार कर, उसके कब्जे से 31
हजार रूपयें नगदी बरामद कर ली गई है। आरोपी एक शातिर चोर एवं जेबकतरा होकर, इसके
विरूद्ध पुलिस थाना छोटीग्वालटोली एवं सेन्ट्रल कोतवाली में 8
अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी हामिद आटो व मैजिक में सवारी के साथ बैठकर, जेबकटी
की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही
कर, उससे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की
जा रहीहै।
उक्त
आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी सेन्ट्रल कोतवाली श्री तारेश कुमार सोनी के
निर्देशन में सउनि महेश सिंह चौहान, प्रआर.
700 जगदीश तथा आर. 865
विक्रम सिंह की सराहनीय भूमिका रही।
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