Wednesday, September 23, 2015

दो महिलाओं की हत्या करने वाले, आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

इन्दौर-दिनांक 23 सितम्बर 2015-जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी. शर्मा ने बताया कि, माननीय पंचम अपरसत्र न्यायाधीश महो. श्री संतोष प्रसाद शुक्ल द्वारा सत्र प्रकरण क्रं 596/14 में निर्णय पारित करते हुए, प्रकरण के आरोपी हरिसिंह पिता छगनलाल नरगावे उम्र 36 सालनिवासी ग्राम बेडीपुरा जिला बड़वानी को दो महिलाओं की हत्या करने के अपराध में धारा 302, 302, 449 एवं 394, 397 भादवि के आरोपों में दोषसिद्ध करते हुए, दोनों में सश्रम आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रू. के अर्थदण्ड तथा 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
         संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 1 मई 2014 को फरियादी दिव्य मिश्रा लगभग 4 बजें, अपनी बुआ शकुंतला मिश्रा के 32-बी बखतावरराम मार्ग स्थित घर में गया तो, उसने देखा कि वहां उसकी बुआ शकुंतला मिश्रा एवं उनके साथ रहने वाली दूसरी बुआ अनिता दुबे मृत हालत में पड़ी थी और उनके गलें में दुपट्‌टे कसे हुए थे तथा शरीर पर चोंटे दिख रही थी व घर का सामान भी फैला हुआ था। उक्त घटना पर पुलिस थाना पलासिया द्वारा हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर,  अनुसंधान में लिया गया। पुलिस ने उक्त घटना कारित करने वाले आरोपी हरिसिंह पिता छगनलाल नरगावे को पकड़ा, जो कूलर सुधारने का काम करता है। उक्त घटना दिनांक को भी आरोपी हरिसिंह कूलर सुधारने के लिये मृतिकाओं के घर में गया था, जिनको अकेला देखकर उनके जेवर लूटने के इरादे से उन दोनोंकी हत्या कर दी। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्‌तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से उक्त सजा से दण्डित किया गया है।
      प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रायसिंह चावड़ा, सहायक लोक अभियोजक इन्दौर द्वारा की गई

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