इन्दौर-दिनांक 17 सितम्बर 2015- दिनांक 13.09.2015 को काम्बिंग गश्त के
दौरान, पुलिस थाना छत्रीपुरा को
सूचना प्राप्त हुई कि कंजर मोहल्ला बियावानी मे काफी तेज आवाज मे डी.जे. बजाया जा
रहा है, जिसके कारण आम लोगो को
काफी परेशानी हो रही है। उक्त सूचना पर बीट के पुलिस कर्मचारियो व्दारा दो बार
जाकर बंद करने की समझाईश दी गई, किन्तु पुलिस कर्मियों के आने के बाद भी डीजे बंद नही
किया गया और भी तेज आवाज में बजाने लगे जिसके कारण आस पास के लोगो की नींद में खलल
उत्पन्न हो रहा था। जिससे थाना प्रभारी छत्रीपुरा श्री आर.डी. कानवा द्वारा मय
फोर्स के बियावानी कंजर मोहल्ले में पहुंचकर चेक किया जहां मौके पर जाकर देखा तो,
कृष्णा पिता किशोर ओटकर तथा शुभम पिता विजय
ओटकर व्दारा काफी जोर-जोर से डी.जे. बजा रहे थे। जिनके पास से किसी सक्षम अधिकारी
की कोई अनुमति नहीं पायी गयी। इस प्रकार से इनके द्वारा धारा 15/16 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 का उल्लघंन करने पर, पुलिस द्वारा उक्त अधिनियम के तहत इनके पास से दो बेस
(स्पीकर नग 2), चार लांग स्पीकर
(टाप नग 4 ), दो मिक्सर मशीन,
एक लेपटाप तथा एक लोहे की पेटी कुल कीमती करीबन
4,00,000/- रूपये का सामान जप्त कर, प्रक़रण को माननीय
न्यायालयमें प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय व्दारा प्रक़रण में तत्काल निर्णय पारित
करते हुये दिनांक 16.09.2015 को उक्त दोनो
आरोपीयो को मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत् 800-800 रूपये का अर्थदण्ड एवं 1 माह की सजा तथा ध्वनि विस्तारण के प्रयोजन में उपयोग की गई
उक्त सभी साम्रगी को राजसात करने का आदेश दिया गया ।
No comments:
Post a Comment