Monday, September 21, 2015

एनडीपीएस एक्ट में आरोपिया को एक़ वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 21 सितम्बर 2015-माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा विशेष प्रकरण कं. 11/2014 में निर्णय पारित करते हुए याकूब लगड़ा एवं उसकी पत्नी सलमा के प्रकरण में आरोपिया सलमा पति याकूब लगड़ा (38) निवासी 1170 नाले पार, नंदन नगर इन्दौर को धारा 8/20 (बी)(॥)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपिया को एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने परएक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गये।
           संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 01.08.2014 को तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस थाना चंदन नगर श्री एस.डी. शर्मा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नाले पार नंदन नगर में याकूब लगड़ा व उसकी पत्नी सलमा के पास मादक पदार्थ गांजा बेचने के लिये रखा है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के उक्त स्थान पर दबिश दी गई तो, मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के दम्पत्ति वहां पलंग पर बैठे है तथा पंलग के नीचे प्लास्टिक की थैली रखी है, पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर इनके पास से प्लास्टिक की थैली में एवं पुड़िया बनाकर रखा दो किलो 200 ग्राम अवैध गांजा रखा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपीयों को धारा 8/20 बी)(॥)(बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपिया सलमा के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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