Monday, August 31, 2015

एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को डेढ़ वर्ष का कठोर कारावास एवं 1500 रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 31 अगस्त 2015- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 33/2010 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी राकेश पिता कुंवरसिंह चौहान (26) निवासी 83 कुशवाह नगर इन्दौर को धारा 8/20 (बी)(॥)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को डेढ़ वर्ष के कठोर कारावास एवं 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश  दिये गये।
           संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 25.10.2010 को तत्कालीन उपनिरीक्षक पुलिस थाना एरोड्रम श्री बी.एल. मेढ़ा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत संगम नगर वेयर हाउस के पीछे मैदान में एक राकेश चौहान नामक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली में  अवैध गांजा लेकर, लोगो को पुड़िया बनाकर देने आने वाला है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के उक्त स्थान पर दबिश दी गई तो, मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति वहां आया जिसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली, जिसे पुलिस द्वारा पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राकेश चौहान निवासी कुशवाह नगर इंदौर बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से प्लास्टिक की थैली में रखा तीन किलो 600 ग्राम अवैध गांजा रखा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपी को धारा 8/20 बी)(॥)(बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

No comments:

Post a Comment