Friday, July 24, 2015

एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 24 जुलाई 2015- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा विशेष प्रकरण कं. 15/11 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी गगन उर्फ चिंटू वाकड़े निवासी डीआरपी लाईन इंदौर को धारा 8/20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गये।
           संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03.06.2011 को तत्कालीन थाना प्रभारी एमजी रोड़ श्री दिलीप गंगराडे़ को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि डीआरपी लाईन निवासी गगन उर्फ चिंटू वाकड़े, लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से आये दिन गांजा लेकर आता है, और आज भी झोलें में गांजा लेकर पैदल-पैदल राजवाड़े की तरफ किसी को डिलेवरी देने जा रहा है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेही को शिवमंदिर के पास डीआरपी लाईन से शांतिपथ वाली सड़क पर पकड़ा तथा तलाशी लेते इसके पास सेमिलेट्री कलर के झोले में रखा 2 किलो 500 ग्राम गांजा होना पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपी को धारा 8/20 (बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर, प्रकरण पंजीबद्व किया गया। प्रकरण में अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी चिंटू को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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