Saturday, June 27, 2015

महिला को अवैध रूप से फ्‌लेट में बंदी बनाकर रखने वाला आरोपी गिरफ्‌तार

इन्दौर 27 जून 2015-पुलिस थाना कनाड़िया क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 26.06.15 को कन्ट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गुरूकृपा अपार्टमेंट ए-10 श्रीजी वेली बिचोली मर्दाना के फ्‌लेट नं. 202 में एकलड़की को फ्‌लेट में रहने वाले व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती रोककर रखा है। उक्त सूचना पर पुलिस थाना कनाड़िया से तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तलाशी ली तो एक लड़की मिलीं जिसने अपना नाम वर्षा पिता प्रदीप नंदी निवासी कलकत्ता का होना बताया। आवेदिका वर्षा द्वारा बताया गया कि अरविंद मालवी नाम के लड़के ने उसे इवेन्ट वर्क हेतु इन्दौर बुलाया था। उक्त फ्‌लेट पर वर्षा के आने के बाद जब उसने अरविंद से इवेन्ट की डिटेल्स जाननी चाही तो, अरविंद ने 2-3 दिन रूकने का कहा गया तो वर्षा द्वारा इसका विरोध करने पर अरविंद द्वारा इसका पेमेन्ट करने की बात कही। जब वर्षा ने पेमेन्ट मांगा तो अरविंद ने पेमेन्ट नहीं दिया और उसके द्वारा वर्षा को अवैध परिरूद्ध कर चांटा मारना बताया।
       फरियादिया वर्षा द्वारा अरविंद के बाहर जाने पर एक पेपर पर लिपिस्टिक से अपना मोबाईल नम्ब्र लिखकर हेल्प करने हेत खिड़की से बाहर दिख रहे कुछ व्यक्तियों की तरफ फेंका, उन व्यक्तियों में से किसी ने पुलिस को खबर करना बताया। जिस पर पुलिस द्वारा उक्त महिला वर्षा को मुक्त कराया गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर धारा 342, 323 भादवि का अपराध कायम कर, आरोपी अरविंद को गिरफ्‌तार किया गया है,जिसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर प्रकरण के संबंध में पूछताछ जारी है।

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