Monday, February 9, 2015

लूट, चोरी व एनडीपीएस एक्ट के अपराधियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

इन्दौर-दिनांक 09 फरवरी 2015-जिला लोक अभियोजनअधिकारी श्री बी.जी. शर्मा ने बताया कि माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष  प्रकरण कं्र. 01/2013 आरोपी नंदकिशोर उर्फ नंदू के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपियों नंदकिशोर उर्फ नंदू पिता रामनारायण (20) निवासी-723 न्यू गौरी नगर इंदौर, राजेश उर्फ बालू पिता रामहरक (20) निवासी-कुशवाह नगर गली नं.4 बाणगंगा इंदौर तथा रोहित उर्फ अंकित पिता अरविंद सिंह ठाकुर (22) निवासी-बाणगंगा इंदौर, प्रत्येक को  धारा 458 भादवि के अपराध में 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 394 सहपठित धारा 397 भादवि के अपराध में 07 वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 8 सहपठित धारा 21-सी स्वा.औ. एवं मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
           संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 09.03.2012 को यूनिड्रग फैक्ट्री ई सेक्टर प्लाट नं. 84 सांवेर रोड़ इंदौर के सिक्यूरिटी गार्ड संजय जैन ने उस दिन रात में फैक्ट्री में दो अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा फैक्ट्री में जबरन घुसकर उसके साथ मारपीट कर,उसका मोबाईल लूटने व फैक्ट्री में से केमिकल की चोरी करने की रिपोर्ट की गई थी, तथा बाद में विवेचना के दौरान फैक्ट्री मालिक जैनेश जैन ने घटना में अल्प्राजोलम पावडर व गिलयेपिराइड पावडर चोरी होना बताया। जिस पर थाना बाणगंगा पर प्रकरण पंजीबद्व कर, विवेचना के दौरान सहायक उप निरीक्षक अनिल शर्मा द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घटना के आरोपी नंदकिशोर, राजेश तथा रोहित को पकड़ा व इनके पास से क्रमशः 2.560 कि.ग्रा, 2.560 कि.ग्रा. एवं 450 ग्राम अल्प्राजोलम व गिलयेपिराईट पावडर तथा एक मोबाईल फोन जप्त किया व धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट की वृद्धि कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत में किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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