इन्दौर-दिनांक 30 जनवरी 2015- पुलिस थानाचंदन नगर द्वारा कल दिनांक 29 जनवरी 2015 को मिक्की उर्फ हरदीप के विरूद्ध धारा 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी मिक्की उर्फ हरदीप पिता अजीतसिंह गांधी एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे दिनांक 30 अक्टूबर 2014 से 01 वर्ष की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी मिक्की उर्फ हरदीप पिता अजीतसिंह गांधी निवासी 45-ए द्वारकापुरी इंदौर को 29 जनवरी 2015 को 17.20 बजे, फूटी कोठी चौराहा इंदौर टेक्सी स्टेण्ड के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस एरोड्रम द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी मिक्की उर्फ हरदीप पिता अजीतसिंह गांधी एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे दिनांक 30 अक्टूबर 2014 से 01 वर्ष की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी मिक्की उर्फ हरदीप पिता अजीतसिंह गांधी निवासी 45-ए द्वारकापुरी इंदौर को 29 जनवरी 2015 को 17.20 बजे, फूटी कोठी चौराहा इंदौर टेक्सी स्टेण्ड के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस एरोड्रम द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए 14 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
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