इन्दौर-दिनांक 30 जनवरी 2015-जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी. शर्मा ने बताया कि माननीय जेएमएफसी महोदय इंदौर श्री अतुल बिल्लौरे सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 2483/10 आरोपी धर्मेन्द्र जोशी के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपियों धर्मेन्द्र जोशी(पति), कमलाबाई(सास), अशोक जोशी(जेठ) को धारा 498-ए भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपियों को 02-02 वर्ष के कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि फरियादी जया जोशी पति धर्मेन्द्र जोशी ने महिला थाने पर दिनांक 24.01.2010 को पति धर्मेन्द्र, सास कमलाबाई एवं जेठ अशोक जोशी के विरूद्ध अपने मायके से 05 लाख रूपयें लाने के लिये प्रताड़ित करने की रिपोर्ट की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर इनके विरूद् प्रकरण पंजीबद् कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री गोकुल सिंह सिसोदिया, सहायक जिला लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि फरियादी जया जोशी पति धर्मेन्द्र जोशी ने महिला थाने पर दिनांक 24.01.2010 को पति धर्मेन्द्र, सास कमलाबाई एवं जेठ अशोक जोशी के विरूद्ध अपने मायके से 05 लाख रूपयें लाने के लिये प्रताड़ित करने की रिपोर्ट की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर इनके विरूद् प्रकरण पंजीबद् कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री गोकुल सिंह सिसोदिया, सहायक जिला लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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