इन्दौर-दिनांक 16 जनवरी 2015- माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 477/14 आरोपी मो. याकूब शेख व अन्य के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी मो. याकूब पिता शमीम शेख (21) निवासी-सांईबाग कालोनी खजराना जिला इन्दौर को धारा 411 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करनेसंबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 13.04.14 को थाना राजेन्द्र नगर पर फरियादी कमलसिंह ने बताया कि वह ट्रक ड्रायवर है, सिलीकान सिटी के पास बायपास रोड़ पर उसके ट्रालें में घुसकर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसके 5000 रू व एटीएम कार्ड व उसके कागजात लूट कर सफेद इडिंका क्रं एमपी 43 सी-3431 से भाग गयें। पुलिस द्वारा उक्त सूचना पर कि ट्रक वाले को लूटकर सफेद इंडिका लुटेरे राजेन्द्र नगर से तेजाजी नगर की ओर भागे है तो थाना प्रभारी तेजाजी नगर कमल जैन ने घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहीयों को पकड़ कर आरोपियों के विरूद्व धारा 394, 34 भादवि में गिरफ्तार कर पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान फरियादीगणों द्वारा आरोपियों की पहचान नहीं कर पाने से उन्हे माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है लेकिन वह इंडिका जिसके पास थी, उसे यानि मो.याकूब शेख के विरूद्ध धारा 411 भादिव के आरोप के अन्तर्गत दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल कुमार मिश्रा अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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