Friday, January 16, 2015

स्कूटर की डीक्की में विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर-दिनांक 16 जनवरी 2015- माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री  पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण कं्र. 308/91 आरोपी शेख शकील के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी शेख शकील पिता शेख महमूद (45) निवासी-90/2 जूना रिसाला इन्दौर को धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
         संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.12.1990 को थाना सदर बाजार के तत्कालिन उपनिरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि शेख शकील पिता शेख महमूद निवासी-90/2 जूना रिसाला नाम का व्यक्ति उसके स्कूटर नम्बर-एमकेआई-6196 की साईड की डिक्की में बम रखकर भिश्ती मोहल्ला से नीलकण्ठ कॉलोनी की ओर आने वाला है। उपनिरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेही को पकड़ातथा तलाशी लेते उसके  स्कूटर की डिक्की में एक बम व एक कांच की बॉटल   जिनमें गंधक व लोहे की कतरन आदि विस्फोटक पदार्थ होना पाया गया। उक्त आरोपी को मय विस्फोटक सामग्री के पकड़ कर आरोपी के विरूद्व धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण क्र 526/90 पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल कुमार मिश्रा अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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