इन्दौर-दिनांक 30 सितम्बर 2014- उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री राकेद्गा गुप्ता ने बताया कि आगामी दिनों में इन्दौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को देखते हुए सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिसके तहत जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शान्ति को बनाए रखने के लिए इन्दौर जिलें की राजस्व सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है-
1. होटल, लॉज, धर्मद्गााला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे।
2. टे्रवल एजेंसियों के द्वारा टेक्सी, कार एवं बसों के संचालन के दौरान किराए पर दिये जाने पर, संबंधित व्यक्तियों एवं चालक, परिचालक के परिचय पत्र (आईडी प्रुफ) लिये जावें।
3. पेइंग गेस्ट, किरायेदारों के परिचय पत्र मकान मालिक द्वारा आवद्गयक रूप से लियें जाकर विहित प्रारूप में जानकारी तत्काल संबंधित थाने को दी जावें।
4. घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों के पहचान पत्र प्राप्त कर संबंधित मालिक द्वारा विहित प्रारूप में उसकी जानकारी तत्काल संबंधित थाने पर दीजावें।
5. छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं के परिचय पत्र संबंधित छात्रावास संचालक द्वारा प्राप्त कर, जानकारी विहित प्रारूप में तत्काल संबंधित थानें को दी जावें।
6. भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे मजदूरों एवं कारीगरों के परिचय पत्र संबंधित ठेकेदार द्वारा प्राप्त कर, जानकारी विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाने के उपरांत ही उन्हे कार्य पर रखा जावें।
2. टे्रवल एजेंसियों के द्वारा टेक्सी, कार एवं बसों के संचालन के दौरान किराए पर दिये जाने पर, संबंधित व्यक्तियों एवं चालक, परिचालक के परिचय पत्र (आईडी प्रुफ) लिये जावें।
3. पेइंग गेस्ट, किरायेदारों के परिचय पत्र मकान मालिक द्वारा आवद्गयक रूप से लियें जाकर विहित प्रारूप में जानकारी तत्काल संबंधित थाने को दी जावें।
4. घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों के पहचान पत्र प्राप्त कर संबंधित मालिक द्वारा विहित प्रारूप में उसकी जानकारी तत्काल संबंधित थाने पर दीजावें।
5. छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं के परिचय पत्र संबंधित छात्रावास संचालक द्वारा प्राप्त कर, जानकारी विहित प्रारूप में तत्काल संबंधित थानें को दी जावें।
6. भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे मजदूरों एवं कारीगरों के परिचय पत्र संबंधित ठेकेदार द्वारा प्राप्त कर, जानकारी विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाने के उपरांत ही उन्हे कार्य पर रखा जावें।
उक्त आदेश दिनांक 01/10/2014 से 28/11/2014 तक प्रभावद्गाील रहेगा। उक्त प्रभावशIल अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
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