इन्दौर -दिनांक 30 सितम्बर 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं. 02/13 आरोपी जितेन्द्र मुखी, शक्तिकुमार आदि के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. जितेन्द्र मुखी पिता विपरोमुखी (30) निवासी ग्राम लाईनपुरा थाना टिकानबी उड़ीसा, 2. शक्तिकुमार पिता पदमाचरण (22) निवासी ग्राम लाईनपुरा थाना टिकानबी उड़ीसा, 3. सुनील पिता नारायण सिंह (44) निवासी हुकुमचंद कालोनी इंदौर, 4. मनोज पिता भेरूलाल (37) निवासी ई सेक्टर चंदन नगर इन्दौर को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) (2) (सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी जितेन्द्र को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड, आरोपी शक्तिकुमार को 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000 रूपये के अर्थदण्ड, आरोपी सुनील को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड तथा आरोपी मनोज को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03.12.12 को तत्कालिन उप निरीक्षक दिनेद्गा सिंह सोलंकी, थाना छोटी ग्वालटोली को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अपने कंधे पर दो-दो बैग जिनमें मादक पदार्थ गांजा है, इन्दौर रेल्वे स्टेशन के बाहर इन्दौर टे्रवल्स के सामने आये है, जो इन्दौर के दो व्यक्तियों को गांजे से भरे बैग देंगें। उप निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते इनके पास से बरामद 04 बैगो को पंचो को दिखाया और सुंघाया तो गांजा होना पाया गया। जिसे पंचो के समक्ष तौल किया गया तो जितेन्द्र से उसके बैग सहित गांजे का वजन 11 किलो 600 ग्राम, शक्तिकुमार से उसके बैग सहित गांजे का वजन 09 किलो 100 ग्राम, सुनील से उसके बैग सहित गांजे का वजन 04 किलो 500 ग्राम तथा मनोज से उसके बैग सहित गांजे का वजन 11 किलो इस प्रकार बरामद गांजे का कुल वजन 36 किलो 200 ग्राम पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपियों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद् कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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