इन्दौर -दिनांक 26 मार्च 2014 - जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी.शर्मा ने बताया कि माननीय श्री दीपक कुमार पाण्डेय सा. अति. मुखय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय इंदौर द्वारा थाना एरोड्रम इंदौर के अपराध क्रं. 479/01 धारा 10 विधि विरूद्व क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम 1967) में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी बबलू उर्फ रफीक पिता नूर मोहम्मद (46) निवासी गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर को उक्त धारा के तहत् दोषी पाते हुये 02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27/09/2001 को 23.55 बजे रात्रि गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर में मेन सड़क पर अभियुक्त बबलू उर्फ रफीक जो सिमी स्टूडेन्टस इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का सक्रिय कार्यकर्ता है ने मोहल्ले के लोगो को इक्ट्ठा कर सिमी पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण लोगों को भड़का रहा था, एकजुट होकर जुम्मे की नवाज के वक्त शासन के खिलाफ विरोध करने हेतु भड़का रहा था। सूचना पर से सउनि के.एस. साहू द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर इसके विरूद्व थाना एरोड्रमपर अपराध पंजीबद्व किया गया था एवं विवेचना उपरांत चालान न्यायालय पेश किया गया।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजयपाल सिंह चौहान द्वारा की गयी।
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