Friday, January 3, 2014

एनडीपीएस एक्ट में 02 आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 03 जनवरी 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 05/09, आरोपी अभयकुमार पिता समरथमल जैन तथा भरत पिता गोपाल के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. अभयकुमार पिता समरथमल जैन (45) निवासी 745 बी स्कीम नं. 71, इंदौर तथा 2. भरत पिता गोपाल (26) निवासी ग्राम नामली जिला रतलाम को धारा 15(ग) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरापियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें। 
                  उपरोक्त आरोपियों को धारा 26 एनडीपीएस एक्ट कें अपराध में भी दोषी पाते हुये 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गयें, उक्त दोनों सजाये एक साथ चलेगी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक18.07.05 को संभागीय आबकारी उड़नदस्ता इंदौर के तत्कालिन उपनिरीक्षक इन्द्रजीतसिंह चौहान द्वारा पी.एस.3 लायसेंस 53 निरंजनपुर एबी रोड़ देवास नाका, इंदौर का विधिवत निरीक्षण किया व दुकान पर भरत पिात गोपाल पाये गये। दुकान पर उपलब्ध कराई गयी अनुज्ञा क्रं. 01 दिनांक 09.06.05 को तीन हजार किलो बिना पीसा पापीस्ट्रा तथा 26/07.07.05 अनुसार पच्चीस सौ किलो पीसा हुआ पापीस्ट्रा दुकान में पाया गया। सत्यापन पर पापीस्ट्रा की मात्रा अनुज्ञात कर लाये गये पापीस्ट्रा की मात्रा से अधिक होने पर पीसा हुआ तथा बिना पीसा हुआ स्टाक हिसाब पंजी में एवं जप्ती लिखा होने से पंजी के अंतिम स्कंध से सत्यापित स्कंध अधिक पाये जाने से पीसा हुआ 1564 किलो अधिक पाये जाने से 1560 किलो बोरों में भरकर तथा चार किलो लूज जप्त किया गया। प्रकरण का समस्त अभिलेख सम्मिलित कर अभयकुमार एवं भरत के विरूद्व एनडीपीएस एक्ट की धारा 15, 26 एवं 37 क पापीस्ट्रा नियम का अपराध पाये जाने से प्रकरण अनुसंधान पश्चात्‌ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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