Friday, November 29, 2013

मोटरयान अधिनियम के अधीन वाहनों के संबंध में देय अनुकर्षण व्यय की राशी में वृद्वि

इन्दौर -दिनांक 29 नवम्बर 2013- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्र (गजट) के माध्यम से मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 127 की उप धारा (3) तथा धारा 201 की उप धारा (1) के अधीन भिन्न भिन्न वाहनों के संबंध में देय अनुकर्षण व्यय, की राशि में वृद्धि की गई है ।  उक्त परिपेक्ष्य में आम जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01 दिसम्बर 2013 से क्रेन द्वारा वाहन हटाये जाने पर शुल्क निम्नानुसार ली जायेगा :-
1. दो पहिया वाहन रूपये 100/-
2. कार, जीप तथा आटो रिक्शा रूपये 300/-
3. मध्यम मोटर यान रूपये 600/-
4. भारी मोटर यान खाली रूपये 800/-
5. भारी मोटर यान भरे हुए रूपये 1000/-

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