इन्दौर - दिनांक 18 अगस्त 2013- दिनांक 01/08/2013 को फौजा उर्फ सरफरोज पिता अब्दुल सत्तार, उम्र 27 साल, निवासी 122 साउथ नार्थ तोड़ा, थाना रावजी बाजार, इन्दौर द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर फरियादी दीन मोहम्मद पिता खलील मोहम्मद निवासी 42 जूनापीठा इन्दौर पर पैसों के लेन-देन को लेकर कट्टे से फायर किया । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सदर बाजार इन्दौर पर अपराध क्रमांक 286/13 धारा 307, 34 भादवि का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है ।
आरोपी फौजा उर्फ सरफरोज घटना के बाद से फरार है जो आदतन अपराधी है एवं इसके विरूद्ध विभिन्न थानों पर 8 आपराधिक रिकार्ड पंजीबद्ध है जिनमें थाना रावजी बाजार पर अपराध क्रमांक 374/03 धारा 323, 294, 506, 34 भादवि, अपराध क्रमांक 91/05 धारा 323, 294, 506, 34 भादवि, अपराध क्रमांक 220/11 धारा 456, 324, 506, 34 भादवि, अपराध क्रमांक 71/06 धारा 147, 148, 149, 294 भादवि, अपराध क्रमांक 411/11 धारा 307, 302, 34, 120बी भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट, अपराध क्रमांक 412/11 धारा 341, 324, 294, 506, भादवि, थाना जूनी इन्दौर पर अपराधक्रमांक 402/11 धारा 307, 34 भादवि तथा थाना सदर बाजार पर अपराध क्रमांक 286/13 धारा 307, 34 भादवि के पंजीबद्ध हैं। प्रकरण की गंभीरता की दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक पश्चिम जिला इंदौर श्री अनिल सिंह कुद्गावाह द्वारा पुलिस रेग्युलेद्गान की धारा 80 ए की द्गाक्तियो का प्रयोग करते हुऐ यह उद्घोषणा की गयी है कि जो कोई व्यक्ति उक्त प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार करवायेगा या ऐसी सूचना देगा जिससे कि आरोपी की गिरफ्तारी हो सके। उक्त आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 5000/- रूपये अक्षरी पांच हजार नगदी ईनाम दिया जायेगा। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जावेगा।
पुरस्कार वितरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक पद्गिचम जिला इन्दौर का निर्णय अंतिम होगा।
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