इन्दौर - दिनांक 30 अगस्त 2013- - माननीय विद्गोष न्यायाधीद्गा महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विद्गोष प्रकरण कं्र. 03/11 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी पाताराम पिता नानसिंह सोलंकी (20) निवासी ग्राम हीरापुर थाना भगवानपुरा जिला खरगौन को धारा 8/20 (बी)(॥) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 06.01.11 को थाना अन्नपूर्णा जिला इंदौर मे सूचना प्राप्त हुई कि पाताराम पिता नानसिंह सोलंकी अवैध रूप से गांजा रखकर फूटी कोटी चौराहा के पास मंदिर के बगल में खडा है। मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के आधार पर पाताराम को पकडा गया तथा उसके कब्जे से 01 बडे खाकी रंग के बैग में 10 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया गया तथा आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधानउपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विद्गोष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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