Saturday, June 22, 2013

कुखयात बदमाश रासुका के तहत्‌ निरूद्व

इन्दौर - दिनांक 22 जून 2013- पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि आज दिनांक 22 जून 2013 को 15.00 पुलिस थाना छत्रीपुरा क्षेत्रांतर्गत लावरिया भैरू झोपडपट्‌टी निवासी दीपू उर्फ दीपक पिता शंकरराव मराठा (33) की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु जिला दंडाधिकारी महोदय इंदौर के आदेशानुसार उपरोक्त कुखयात बदमाश दीपू उर्फ दीपक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत्‌ हिरासत में लिया गया जिसे सेन्ट्रल जेल भोपाल भेजा जायेगा।
उल्लेखनीय है कि कुखयात बदमाश दीपू उर्फ दीपक पिता शंकरराव मराठा (33) निवासी लावरिया भैरू झोपडपट्‌टी के विरूद्व थाना छत्रीपुरा तथा शहर के अन्य थानो पर हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, अडीबाजी, लूट, बलवा, अवैध शराब, अवैध वसूली, छेडछाड, अवैध हथियार आदि जैसे कुल 42 प्रकरण पंजीबद्व होकर विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कल्याण चक्रवर्ती व नगर पुलिस अधीक्षक सराफा जे डी भोसले के निर्देशन में थाना प्रभारी छत्रीपुरा उमराव सिंह तथा उनकी टीम जिसमे उनि आर एस पॉल सउनि डीएन पांडे आरक्षक संजय राठौर, द्वारा उपरोक्त बदमाश दीपू उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर इसकी बढती हुई अपराधिक गतिविधीयों पर अंकुश लगाने तथा लोक परिद्गाांति बनाये रखने के उद्‌देशय से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत्‌ निरूद्व किया गया।

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