झाबुआ, दिनांक 22/2/2013.- पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्रीमती कृष्णा वेणी देसावतु ने बताया कि कल्याणपुरा क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों की डुप्लीकेट द्गाराब बनाने, उनके उपकरण, गुटखा पाउच एवं केरोसीन आदि अत्यधिक मात्रा में संग्रहित कर अपने कब्जे में रखकर ऊंचे दामों पर बेचने की द्गिाकायतें प्राप्त हो रही थी। इस सबंध में आवद्गयक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु अ0अ0पु0 झाबुआ श्रीमती रचना मुकाती भदौरिया को आवद्गयक निर्देद्गा दिये गये थे। अ0अ0पु0 झाबुआ ने थाना प्रभारी कल्याणपुरा को इसं संबंध में आवद्गयक दिद्गाा निर्देद्गा दिये ।
थाना प्रभारी कल्याणपुरा निरीक्षक किद्गान पंवार ने थाना कल्याणपुरा, रक्षित केन्द्र झाबुआ एवं कोतवाली झाबुआ से पुलिस टीम तैयार कर अवैध डूप्लीकेट द्गाराब बनाने, गुटखा पाउच एवं केरोसिन अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में संगहित करने वाले व्यक्तियों के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी ली गयी तो यह पाया कि भगौर निवासी दिनेद्गा उर्फभूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल भानपुरयिा द्वारा अवैध रूप से डूप्लीकेट(नकली) द्गाराब बनाने, गुटखा पाउच एवं केरोसिन अपने घर पर अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में संग्रहित कर रखने का कार्य कर रहा है। थाना प्रभारी कल्याणपुरा एवं पुलिस टीम ने दिनांक 20.02.13 को आस्कमिक रूप से आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र द्गांकरलाल भानपुरिया, निवासी भगौर के घर संयुक्त दबिद्गा दी, पुलिस को देखकर आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल एवं उसका पुत्र राहुल पिता भूपेन्द,्र मौका पाकर घर के पीछे के दरवाजे से भागने में सफल हो गये तथा उसके घर पर नौकर आरोपी विजय पिता पारसिंह वाखला, निवासी भगौर को गिरफतार कर पुलिस रिमांड में लिया गया, आरोपी से अवैध रूप से नकली द्गाराब बनाने के बारे में बरीकी से पूछताछ की जा रही है। अनुसधान के दौरान यह ज्ञात हुआ कि आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल भानपुरिया द्वारा अवैध डुप्लीकेट द्गाराब निर्माण किया जाता है तथा गुटखा पाउच एवं केरोसिन का अवैध रूप से अत्याधिक मात्रा में संग्रहित कर उसे ऊंचे दामो में बेचा जाता है। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल भानपुरिया,राहुल पिता भूपेन्द्र भानपुरिया, विजय पिता पारसिंह वाखला, निवासी भगौर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 37/13, दिनांक 20.2.13, धारा 34(2)36 आबकारी अधिनियम एवं धारा 3/7 आवद्गयक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान जांच से यह भी पाया गया कि आरोपी द्वारा विभिन्न प्रकार के जहरीले केमिकल मिलाकर रॉयल स्टार व्हिस्की, ब्लू चीप व्हिस्की, गोवा व्हिस्की, महाकाल डिस्ट्रीलेरी प्रायवेट लिमिटेट के नाम से नकली द्गाराब बनायी जाती थी, जो मानव द्गारीर के लिए हानिकारक है, आरोपी उक्त अवैध द्गाराब, पाउच एवं केरोसीन को ऊंचे दामों पर पड़ोसी राज्य गुजरात में भेजता होगा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी सप्लाय करता होगा।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.03.12 को आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल भानपुरिया के घर से 21,80,650/- रूपये की अवैध द्गाराब जप्त कर अपराध क्रमांक 39/12, दिनांक 2.3.12, धारा 34 (2)36 46 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी काफी लम्बे समय तक न्यायिक निरोध में भी रहा है। इसी प्रकरण में राकेद्गा पिता रामदेव सिंह गौतम, निवासी लेबड़, जिला धार को भी अरोपी बनाया गया था,इस अपराध में आरोपी राकेद्गा गौतम को भी गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय से जमानत करायी गयी थी। आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल भानपुरिया दैनिक जागरण समाचार पत्र का प्रतिनिधि है, इस कारण से प्रिन्ट एवं इलेकाट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र भानपुरिया के विरूद्ध खबर छापने/देने से डरते है। दिनांक 20.2.13 को आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र भानपुरिया के विरूद्ध पंजीबद्ध हुए अपराध की जानकारी, आरोपी ने अपने प्रभाव से अखबारों मे नहीं छपने दी। आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र भानपुरिया के विरूद्ध आबकारी एवं अन्य धाराओं के कुल 06 अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के घर से नकली द्गाराब की बोतलों पर लगाने हेतु रायल स्टार व्हिस्की, गोवा व्हिस्की, ब्लू चिप व्हिस्की, होलो गा्र्रम के पैकेट, ढक्कन, खाली बोतल पैकिग के खोखे जप्त किये गये, आरोपी वर्तमान में फरार है। आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है।
पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ ने बताया है कि इस प्रकार की पुनः द्गिाकायत प्राप्त होने पर आवद्गयक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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