Friday, February 1, 2013

फ्रन्टलाईन (एनसीआर) बिजनेस सॉल्यूशन प्राय.लिमि. द्वारा संचालित सुरक्षा ऐजेन्सी को समस्त सुरक्षा गार्डो को तत्काल हटाये जाने के लिये निर्देश


इन्दौर -दिनांक 01 फरवरी 2013- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्रीमति अनुराधा शंकर द्वारा इंदौर जिलें में फ्रन्टलाईन (एनसीआर) बिजनेस सॉल्यूशन प्राय.लिमि. को प्रायवेट सुरक्षा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप सुरक्षा ऐजेन्सी संचालन हेतु पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय अथवा पुलिस मुखयालय भोपाल द्वारा किसी प्रकार का कोई लायसेंस प्राप्त नही करने पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी क्षैत्र इंदौर श्री ओ.पी. त्रिपाठी को उपरोक्त सुरक्षा ऐजेन्सी संचालक के विरूद्व बिना अनुज्ञा पत्र की दशा में आवशयक वैधानिक कार्यवाही सुनिशचत करने हेतु निर्देशित किया है तथा साथ ही संचालक फ्रन्टलाईन (एनसीआर) बिजनेस सॉल्यूशन प्राय. लिमि. बी-48 नरेना इन्ड्रस्टीज एरिया फेज द्वितिय नई दिल्ली को इस संबंध में पत्र जारी करते हुये संचालित सुरक्षा ऐजेन्सी को पूर्ण रूप से अवैधानिक बताते हुये इंदौर शहर एवं अन्यंत्र लगाये गये समस्त सुरक्षा गार्डो को तत्काल हटाये जाने के निर्देश दिये है। 
      पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर श्रीमति अनुराधा शंकर द्वारा पुलिस अधीक्षक मुखयालय जिला इंदौर तथा पुलिस अधीक्षक इंदौर जोन इंदौर को जिलों में संचालित प्रायवेट सुरक्षा ऐजेन्सियों के संबंध में जिले के समस्त थाना प्रभारियों को उनके थाना क्षैत्रांतर्गत संचालित प्रायवेट सुरक्षा ऐजेन्सियों का लायसेंस चेक कर विधिवत संचालित होने का प्रमाण संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 15 फरवरी 2013 को पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय इंदौर जोन इंदौर में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। 

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