Wednesday, February 27, 2013

एनडीपीएस एक्ट में आरोपी 04 वर्ष के कारावास एवं 02 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित


इन्दौर -दिनांक 27 फरवरी 2013- विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस, इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विद्गोष प्रकरण कं्र. 21/06 ब्रजेश शर्मा पिता मोहनप्रसाद व अन्य के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. बलराम पिता माहरिया (25) निवासी ग्राम नदलपुरा जिला बड़वानी, 2. बीरू पिता रामदास (18) निवासी मूसाखेड़ी इंदौर, धारा 8/20 बी (2) बी एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपियों को 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10 अक्टूबर 2006 को तत्कालिन उपनिरीक्षक जे.एस. पवांर थाना संयोगितागंज को वाहन चेकिंग के दौरान जीपीओ चौराहे पर जरिये टेलीफोन मुखबिर से सूचना मिली कि ब्रजेश शर्मा अपने तीन-चार साथियों के साथ ऑटो में बैठकर अवैध गांजा किसी को मूसाखेड़ी तरफ देने जाने वाला है। सूचना पर मय फोर्स के जीपीओ चौराहे पहुॅच कर घेरा बंदी कर आरोपी ब्रजेश पिता मोहनप्रसाद शर्मा, बलराम, बीरू, अनिल तथा प्रकाश को पकडा गया तथा इनके कब्जे से गांजा तथा ऑटोरिक्शा क्रं. एमपी-09/केएस/4857 जप्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विद्गोष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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