Thursday, October 18, 2012

तश्करों को 16-16 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1 लाख 50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012-- उप संचालक अभियोजन श्री व्ही. के मिश्रा ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र. 19/08 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. अजय जैन पिता एस के जैन (37) निवासी 161/107 पिपल्याराव, इन्द्रपुरी कॉलोनी भवरकुआ रोड, इंदौर को धारा 8/22 (सी), 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29, 25 अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1 लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करनेपर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 9 की सहपठित धारा 25(ए) के अपराध में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,अर्थदण्ड अदा न करनेपर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया 2. संजय पिता मंजूलाल चौहान निवासी 407 इन्द्रपुरी कॉलोनी भवरकुआ रोड को धारा 8/22 (सी), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29, 25 धारा 22 (सी) अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। 3. सुनील सेगर उर्फ पप्पू पिता बालमुकुंद सेंगर (37) निवासी सदर को धारा 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29 अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1 लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। 4. सुदर्द्गान उर्फ गुड्‌डु पिता बालमुकुंद सेंगर निवासी सदर को धारा 8/22 (सी), 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29 अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1 लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करनेपर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। 5. हकीमुद्‌दीन पिता असगर अली हैदरी निवासी 101, फखरी मंजिल बद्रीबाग कालोनी इंदौर धारा 8/22 (सी), 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29, 25, 66 अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1 लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 30 के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास सेतथा 01 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड अदा न करनेपर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। 6. अमित शर्मा उर्फ सोनू पिता चन्द्रद्गोखर (26) निवासी 57, महावरी नगर, छोटा बांगडदा रोड, इंदौर धारा 8/22 (सी), 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29, 25, 66 अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1 लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 30 के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 01 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड अदा न करनेपर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री मनोज सोनी तथा श्री जहीर खान विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
            संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21 जून 2008 को नारकोटिक्स के सेल इंदौर निरीक्षक मुकेश खत्री एवं सूचना प्रकोष्ठ नारकोटिक्स को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 12.00 बजे से 03.00 बजे के मध्य इन्द्रपुरी कॉलोनी भंवरकुआ निवासी अजय जैन पिता एस के जैन 5-6 किलोग्राम अवैध अल्प्राजोलम को लेकरआपने वाहन क्रं. एमपी-09/एमजे/4444 से सरस्वती स्कूल के पास निर्माणाधीन मंदिर वाली गली पिपल्याराव से भंवरकुआ होते हुए किसी तस्कर को देने जाएगा। सूचना विद्गवसनीय होने पर एक निवारक दल का गठन किया गया जिसका नेतृत्व निरीक्षक एन.पी. सिंह कर हरे थे, मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचकर वाहन क्रं. एमपी-09/एमजे/4444 को रोका गया जिसमें आरोपी अजय जैन बैठा था।  जिसकी तलाद्गाी लेते हुए ड्रायवर वाली सीट के बगल में एक सुतली से बंधा हुआ गत्ते का डिब्बा मिला। उक्त डब्बे को खोलने पर रंग का पावडर 5 किलो 200 ग्राम मिला। अजय जैन से पूछने पर अल्प्राजोलम होना बताया। उक्त अल्प्राजोलम जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निद्गाादेही पर अन्य आरोपी संजय चौहान, सुनील, सुदर्द्गान तथा हकीमुद्‌दीन को गिरफ्तार किया गया था। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध धारा 8/22 (सी), 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29, 25 तथा धारा 9 की सहपठित धारा 25(ए) के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

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