इन्दौर -दिनांक 14 सितंबर 2012- जीरो टॉलरेन्स का द्वितीय चरण 16.09.2012 से प्रारम्भ किया जावेगा। द्वितीय चरण में रेसकोर्स रोड़, जंजीरा वाला चौराहा, जंजीरा वाला चौराहा से हुकुमचंद घंटाघर रहेगा। इसके अतिरिक्त शास्त्री ब्रिज, माननीय जिला न्यायालय से मेहतानी मार्केट चौराहा (एकांगी मार्ग) कोठारी मार्केट चौराहा तक रहेगा। सम्पूर्ण जीरो टॉलरेन्स जोन में सभी वाहन चालक एवं दुकानदार यातायात के सभी नियमों का पालन करेंगे जिसमें से मुखय रुप से निम्नलिखित हैं:-
1.वाहन सदैव वाहन के पार्किंग स्थल पर ही रखे जावें। जहांॅ पार्किंग स्थल
का संकेतक लगा है सिर्फ वहीं पार्किंग स्थल है, शेष स्थल नो पार्किंग एरिया है।
2 स्टॉप लाइन जेब्रा कॉसिंग, डिवाइडर लाईन का पूर्ण रुपेण पालन किया जावे।
3 रेड,यलो एवं ग्रीन लाइट का पालन करें।
4 दुकानदार कोई सामग्री दुकान के बाहर न रखे।
5 वाहन स्वामी, चालक एकांगी मार्ग का पूर्ण रुपेण पालन करें।
6 वाहन पर किसी प्रकार का पदार्थ न चिपका हो।
7 वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करें।
8 यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर 440 रुपये से 3000 रुपयेतक शुल्क
वसूला जावेगा।
9 प्रेस क्लब, गांधी हॉल, कोठारी मार्केट में बनी निर्धारित पार्किंग का उपयोग करें।
1.वाहन सदैव वाहन के पार्किंग स्थल पर ही रखे जावें। जहांॅ पार्किंग स्थल
का संकेतक लगा है सिर्फ वहीं पार्किंग स्थल है, शेष स्थल नो पार्किंग एरिया है।
2 स्टॉप लाइन जेब्रा कॉसिंग, डिवाइडर लाईन का पूर्ण रुपेण पालन किया जावे।
3 रेड,यलो एवं ग्रीन लाइट का पालन करें।
4 दुकानदार कोई सामग्री दुकान के बाहर न रखे।
5 वाहन स्वामी, चालक एकांगी मार्ग का पूर्ण रुपेण पालन करें।
6 वाहन पर किसी प्रकार का पदार्थ न चिपका हो।
7 वाहन चलाते समय मोबाईल का उपयोग न करें।
8 यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर 440 रुपये से 3000 रुपयेतक शुल्क
वसूला जावेगा।
9 प्रेस क्लब, गांधी हॉल, कोठारी मार्केट में बनी निर्धारित पार्किंग का उपयोग करें।
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