Wednesday, September 19, 2012

महू थाना क्षेत्रान्तर्गत तलाशी के दौरान अवैध हथियारों का जखीरा पकडा गया

इन्दौर -दिनांक 19 सितंबर 2012- पुलिस अधीक्षक (पद्गिचम) श्री अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि दिनांक 18 सितंबर 2012 को रात्रि 22.30 बजे अंकित पिता सुभाष कामले निवासी 3069 सात रास्ता महू अपने मित्रो के साथ खडा था तथा पास ही शनि मंदिर के सामने महिलायें हरतालिका के उपवास के संबंध में पूजा कर रही थी उसी समय आरोपियान 1. छोटिया उर्फ इस्लामुद्‌दीन पिता छुट्‌टन 2 मीनू उर्फ बिवाल 3 कल्लू पिता छुट्‌टन 4 शोएब 5 आबिद 6 आरिफ 7 लियाकत 8 इरशाद 9 गफ्फार तथा 10 सत्तार हथियारों से लेस होकर अश्लील गालियां देकर झगडा फसाद मारपीट व पथराव करने लगे जिसमें मुकेश स्वामी, ब्रजेद्गा जोशी,  अंकित कामले को चोट आयी। अंकित काम्बले की रिपार्ट पर थाना महू पर अपराध क्रं. 577/12 धारा 147, 148, 149, 294, 336, 324, 506, 327, 323 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
        घटना के बाद आरोपियान की गिरफ्तारी हेतु घटना स्थल के आस-पास व आरोपियों के घर की तलाशी ली गयी किन्तु आरोपियान गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है। आज तलाशी के दौरान एक अवैध हथियार बनानेका कारखाना आरोपियान 1 अब्दुल रहीम पिता अब्दुल करीम जाति लुहार मुसलमान (50) निवासी 3089 सात रास्ता महू 2 अब्दुल अजीज पिता अब्दुल करीम जाति लुहार मुसलमान (48) निवासी सदर के घर से पकडा गया  जिसमें धारदार हथियारों का जखीरा व धारदार हथियार बनाने के उपकरण जप्त किये गये। जप्ती में लोहे के 45 गंडासे, 25 बडी छुरी, 25 छोटी छुरी, 03 बका, हथियार बनाने के सामान 02 घन, 01 पंखा, 01 लोहे की ऐरन वजनी करीबन 40 किलो की जप्त की गयी।  इस संबंध में थाना महू पर अपराध कं्र. 578/12 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है।
        घटना के मुखय आरोपी छोटिया उर्फ इस्लामुद्‌दीन पिता छुट्‌टन के मकान की तलाशी में 02 पिस्टल मिली जिन्हे जप्त कर अपराध कं्र. 579/12 धारा 25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। अंकित से झगडे के प्रकरण में 1 अब्दुल गफ्फार पिता मोह. इस्माईल (35) निवासी सात रास्ता महू 2 सत्तार पिता मोह. इस्माईल (35) निवासी सदर तथा 3 आबिद पिता वसीम (18) निवासी बंडा बस्ती हाल सात रास्ता महू को हिरासत मे लिया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु भरसक प्रयास किये जा रहे है। शीघ्रगिरफ्तारी की जावेगी।

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