इन्दौर -दिनांक 11 सितंबर 2012- पुलिस अधीक्षक पश्चम श्री अनिल सिंह कुशवाह ने बताया कि दिनांक 10 जनवरी 2012 को थाना छत्रीपुरा क्षैत्रांतर्गत प्रजापत नगर से गोलू उर्फ शिवा पिता मुन्नालाल शर्मा द्वारकापुरी क्षैत्र की रहने वाली 14 वर्षीय लड़की को अपहरण कर ले गया था, जिसपर से आरोपी के विरूद्व धारा 363,366,376 भादवि के तहत् प्रकरण पंजीबद्व किया गया था। गोलू उर्फ शिवा अपराधी किस्म का है जिसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षैत्र प्रकरण पंजीबद्व है, यह थाना चंदननगर से मारपीट के अपराध में तथा थाना जूनी इंदौर के प्रकरण में भी फरार था।
आरोपी द्वारा उक्त घटना कारित करने से समुदाय विशेष में भी काफी रोष था, उपपुलिस महानिरीक्षक द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने पर 10 हजार रूपयें का ईनाम घोषित किया गया था। थाना प्रभारी छत्रीपुरा अनिरूद्व वाधिया एवं उनकी टीम के सउनि पांडे, आरक्षक विशाल तथा जितेन्द्र राठौर द्वारा आरोपी गोलू उर्फ शिवा पिता मुन्नालाल शर्मा (20) निवासी खुरजा बुलंद शहर उत्तरप्रदेश को मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रेम विहार कॉलोनी थाना करनाल दिल्ली ईस्ट से गिरफ्तार किया है।
आरोपी द्वारा उक्त घटना कारित करने से समुदाय विशेष में भी काफी रोष था, उपपुलिस महानिरीक्षक द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने पर 10 हजार रूपयें का ईनाम घोषित किया गया था। थाना प्रभारी छत्रीपुरा अनिरूद्व वाधिया एवं उनकी टीम के सउनि पांडे, आरक्षक विशाल तथा जितेन्द्र राठौर द्वारा आरोपी गोलू उर्फ शिवा पिता मुन्नालाल शर्मा (20) निवासी खुरजा बुलंद शहर उत्तरप्रदेश को मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रेम विहार कॉलोनी थाना करनाल दिल्ली ईस्ट से गिरफ्तार किया है।
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