अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास
इन्दौर -दिनांक 01 अगस्त 2012- प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्दीक खान ने बताया कि माननीय तेरहवे अपर सत्र न्यायाधीद्गा, महोदय इंदौर श्री अरूण कुमार शर्मा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र. 973/2011 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी आरिफ उर्फ काटू पिता मोहम्मद हाद्गिाम निवासी 356 हुसैनी चौक आजादनगर इंदौर को धारा 392 सहपठित धारा 397 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने बाबत् आदेद्गा पारित किये गये। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री उमाद्गांकर अग्निहोत्री अति. लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 16 सितम्बर 2011 को संतोष हार्डिया अपने भाई उमेद्गा हार्डिया को तलाद्गा करने 3 इमली देद्गाी कलाली पर गया था वहां पर उसका भाई उमेद्गा उसे अहाते में मिला फरियादी संतोष हार्डिया ने उसे बाहर बुलाया तो और उसे घर रवाना कर दिया तभी पीछे से आरिफ उर्फ काटू आया और अभियोगीसंतोष को बुलाया और जेब से जबरदस्ती उसका मोबाईल फोन चाइना कंपनी का जी-5 का तथा सिम आईडिया की होकर छीन लिया एवं जेब मे से 4500 रूपये निकाल लिये और अभियोगी को चाकू दिखाकर बोला की चुपचाप निमल ले नही तो खत्म कर देगे। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध पुलिस थाना संयोगितागंज पर पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय पेद्गा किया गया था।
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