इन्दौर -दिनांक 08 जून 2012- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व झोन-2 श्री मनोज कुमार राय ने बताया कि दिनांक 6.3.2012 को थाना छोटी ग्वालटोली क्षेत्रान्तर्गत मेघना लॉज में एक महिला, ममता उर्फ हेमलता उर्फ लता की निर्वस्त्र लाश पडी होने की सूचना प्राप्त होने पर, थाना छोटी ग्वालटोली इन्दौर पर अपराध क्रमांक 79/2012 धारा 302 भादवि अज्ञात आरोपी के विरूद्व पंजीबद्व किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान पाया गया कि, स्नेहिल मिश्रा पिता डॉ. जगतप्रसाद मिश्रा निवासी 371 ब्लॉक रोड, धानीपुर मण्डी अलीगढ उत्तरप्रदेश नामक व्यक्ति ने लॉज के रूम में वॉईस ऑफ लखनऊ के संवाददाता का परिचय पत्र दिखाकर रूम नं. 3 किराये पर लिया था।
प्रकरण की विवेचना में पाया कि, आरोपी द्वारा दिया गया पता, मोबाईल नम्बर एवं वॉईस ऑफ लखनऊ का पता पूरी तरह से गलत पाया जाने से, जांच में काफी कठिनाई हो रही थी और अज्ञात आरोपी की पतारसी नहीं हो पा रही थीं ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ए.साई मनोहर, द्वारा गंभीर प्रकरणों के शीघ- अतिशीघ्र निकाल किये जाने के निर्देशों के परिपालन में श्री मनोज राय, अतिरिक्त पुलिसअधीक्षक, पूर्व झोन-2 जिला इन्दौर द्वारा आरोपी पर निगाह रखे जाने हेतु, अधीनस्थ स्टॉफ को निर्देशित किया गया। अग्रिम विवेचना के दौरान उक्त हत्या आशु उर्फ अश्विनी पिता विनोद तिवारी उम्र 35 साल निवासी 138 डाक बंगलिया एटा उ.प्र. द्वारा करना पाया गया। आरोपी की गिरफतारी हेतु पुलिस दल उत्तर प्रदेश भेजने पर आरोपी अपनी सकूनत से फरार पाया गया जिसकी जानकारी प्राप्त करते पाया गया आरोपी के विरूद्व थाना सोरो कोतवाली जिला काशीराम नगर उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में धारा 302 का अपराध पंजीबद्व है जो कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था जिस पर से एटा पुलिस थाने में धारा 224 भादवि तथा धारा 376 भादवि का अपराध पंजीबद्व है। धारा 376 के अपराध में आरोपी की पत्नी भी आरोपी है जिस पर से ऐटा पुलिस द्वारा रूपये 10,000-00 का ईनाम घोषित किया गया है।
फरार आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास एवं शातिर प्रवृत्ति का होने से उसकी गिरफतारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा रूपयें 15000-00 का ईनाम घोषित किया गया था।
श्री मनोज राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व झोन-2 जिला इन्दौर एवं उनके अधीनस्थ स्टॉफद्वारा फरार आरोपी की गिरफतारी हेतु, सतत प्रयास करते हुए आरोपी पर नजर रखी जाकर पुलिस दल उत्तर प्रदेश रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थानीय पुलिस की मदद से मुखबिर तत्रं का उपयोग करते हुए आरोपी के आने-जाने के स्थानों की जानकारी मिली। लगभग 15 दिनो की लगातार मेहनत एवं सतत निगरानी करते हुए आरोपी का पता लग सका। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित थाना हरि पर्वत पुलिस की मदद से आरोपी के ठिकाने की घेराबदंी कर, आरोपी को गिरफतार किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने इन्दौर आने पर किसी ऑटो रिक्शा चालक के माध्यम से महिला को हॉयर किया था। अंतरग प्रसंगों के मध्य भोजन करते समय किसी बात को लेकर उस महिला से विवाद होने पर महिला ने उसके मुंह उपर थूक दिया था जिससे उसके अन्दर की अपराधिक प्रवृत्ति जाग गई और तत्काल उत्पन्न उत्तेजना में महिला की गला घोंट कर हत्या कर दी।
आरोपी को पकडने में निरीक्षक छोटीग्वाल टोली श्री अनिल सिंह राठौर, सउनि (अ) श्री अमित दीक्षित, उनि अरूण मर्सकोले, सउनि श्री विनोद सिंह परिहार, प्र.आर. दिनेश त्रिपाठी, आर. राम मिलन एवं आरक्षक विक्रम सिंह जादौन की उल्लेखनीय भूमिकारही है। पूर्व प्रेषित पुलिस दल में स्व. शान्तिलाल पटेल प्र.आर. की उल्लेखनीय भूमिका रही थी।
प्रकरण की विवेचना में पाया कि, आरोपी द्वारा दिया गया पता, मोबाईल नम्बर एवं वॉईस ऑफ लखनऊ का पता पूरी तरह से गलत पाया जाने से, जांच में काफी कठिनाई हो रही थी और अज्ञात आरोपी की पतारसी नहीं हो पा रही थीं ।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ए.साई मनोहर, द्वारा गंभीर प्रकरणों के शीघ- अतिशीघ्र निकाल किये जाने के निर्देशों के परिपालन में श्री मनोज राय, अतिरिक्त पुलिसअधीक्षक, पूर्व झोन-2 जिला इन्दौर द्वारा आरोपी पर निगाह रखे जाने हेतु, अधीनस्थ स्टॉफ को निर्देशित किया गया। अग्रिम विवेचना के दौरान उक्त हत्या आशु उर्फ अश्विनी पिता विनोद तिवारी उम्र 35 साल निवासी 138 डाक बंगलिया एटा उ.प्र. द्वारा करना पाया गया। आरोपी की गिरफतारी हेतु पुलिस दल उत्तर प्रदेश भेजने पर आरोपी अपनी सकूनत से फरार पाया गया जिसकी जानकारी प्राप्त करते पाया गया आरोपी के विरूद्व थाना सोरो कोतवाली जिला काशीराम नगर उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में धारा 302 का अपराध पंजीबद्व है जो कोर्ट पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था जिस पर से एटा पुलिस थाने में धारा 224 भादवि तथा धारा 376 भादवि का अपराध पंजीबद्व है। धारा 376 के अपराध में आरोपी की पत्नी भी आरोपी है जिस पर से ऐटा पुलिस द्वारा रूपये 10,000-00 का ईनाम घोषित किया गया है।
फरार आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास एवं शातिर प्रवृत्ति का होने से उसकी गिरफतारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा रूपयें 15000-00 का ईनाम घोषित किया गया था।
श्री मनोज राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व झोन-2 जिला इन्दौर एवं उनके अधीनस्थ स्टॉफद्वारा फरार आरोपी की गिरफतारी हेतु, सतत प्रयास करते हुए आरोपी पर नजर रखी जाकर पुलिस दल उत्तर प्रदेश रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थानीय पुलिस की मदद से मुखबिर तत्रं का उपयोग करते हुए आरोपी के आने-जाने के स्थानों की जानकारी मिली। लगभग 15 दिनो की लगातार मेहनत एवं सतत निगरानी करते हुए आरोपी का पता लग सका। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित थाना हरि पर्वत पुलिस की मदद से आरोपी के ठिकाने की घेराबदंी कर, आरोपी को गिरफतार किया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने इन्दौर आने पर किसी ऑटो रिक्शा चालक के माध्यम से महिला को हॉयर किया था। अंतरग प्रसंगों के मध्य भोजन करते समय किसी बात को लेकर उस महिला से विवाद होने पर महिला ने उसके मुंह उपर थूक दिया था जिससे उसके अन्दर की अपराधिक प्रवृत्ति जाग गई और तत्काल उत्पन्न उत्तेजना में महिला की गला घोंट कर हत्या कर दी।
आरोपी को पकडने में निरीक्षक छोटीग्वाल टोली श्री अनिल सिंह राठौर, सउनि (अ) श्री अमित दीक्षित, उनि अरूण मर्सकोले, सउनि श्री विनोद सिंह परिहार, प्र.आर. दिनेश त्रिपाठी, आर. राम मिलन एवं आरक्षक विक्रम सिंह जादौन की उल्लेखनीय भूमिकारही है। पूर्व प्रेषित पुलिस दल में स्व. शान्तिलाल पटेल प्र.आर. की उल्लेखनीय भूमिका रही थी।
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