Friday, June 8, 2012

02 कुखयात बदमाश रासुका के तहत्‌ निरूद्व

इन्दौर -दिनांक 08 जून 2012- पुलिस थाना जूनी इंदौर क्षेत्रांतर्गत बापूनगर इंदौर निवासी कालू पिता उदयलाल पालीवाल (25) तथा दीपक पिता राधेश्याम जोशी (24) की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु जिला दंडाधिकारी महोदय इंदौर के आदेशानुसार उपरोक्त कुखयात बदमाशो को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत्‌ हिरासत में लिया जाकर सेन्ट्रल जेल रीवा भेजा गया।
        उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कुखयात बदमाशो द्वारा दिनांक 06 जून 2012 को बापूनगर में एक व्यक्ति को सरेआम चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जब परिजनो द्वारा विरोध किया गया तो उनके साथ भी मारपीट की गई थी, जिससे क्षैत्र में काफी भय तथा आक्रोश का माहौल बन गया था। थाना प्रभारी जूनी इंदौर तथा उनकी टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री ए.साई. मनोहर के निर्देश पर उपरोक्त दोनो आरोपियों कालू पिता उदयलाल पालीवाल (25) निवासी बापूनगर इंदौर तथा दीपक पिता राधेश्याम जोशी (24) निवासी 174 बापूनगर इंदौर को रासुका के तहत्‌ निरूद्व कर सेन्ट्रल जेल रीवा भेजा गया।
       उपरोक्त बदमाशो का क्षैत्र में काफी आतंक था, कालू  पालीवाल के विरूद्व थाना जूनी इंदौर तथा शहर के अन्य थानो पर हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट आदि गंभीर अपराधो जैसे कुल 24 प्रकरण पंजीबद्व होकर विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है। कालू पालीवाल के विरूद्व पूर्व में भी 03 बार रासुका की कार्यवाही की जा चुकी है। दीपक जोशी के विरूद्व थाना जूनी इंदौर तथा अन्य थाना क्षैत्रांतर्गत कुल 07 प्रकरण पंजीबद्व है जिसमें 02 प्रकरण हत्या के प्रयास के है। उपरोक्त बदमाशो को इनकी बढती हुई अपराधिक गतिविधीयों पर अंकुश लगाने तथा लोक परिशाति बनाये रखने के उद्‌देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत्‌ निरूद्व किया गया।

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