Saturday, May 26, 2012

आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 10-10 हजार रूपयें ईनाम की उद्‌घोषणा

इन्दौर -दिनांक 26 मई 2012- पुलिस अधीक्षक रेल्वे इंदौर जोन, श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह ने बताया कि थाना जीआरपी गुना के अपराध क्रं. 22/12 धारा 394 भादवि में घटना दिनांक 17.05.12 को फरियादी मोहनसिंह पिता जगन्नाथसिंह रघुवंशी (45) निवासी सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक पीपरई जिला अशोकनगर के गुना बीना पैसेंजर ट्रेन से सफर के दौरान रेल्वे स्टेशन रेहतवास पर अज्ञात बदमाशो द्वारा 20 लाख से भरा बैग छिनकर चलती गाड़ी से उतरकर भागते समय देशी पिस्टल से फायर करने पर एक महिला घायल हो गयी थी। रिपोर्ट पर से अपराध सदर कायम किया जाकर अनुसंधान किया गया है।
    दूसरे प्रकरण में दिनांक 03/04/12 को ट्रेन 59389 इंदौर भोपाल पैसेंजर से जिला पुलिस लाईन प्रतापगढ़ राजस्थान के सउनि विरेन्द्र कुमार मय हमराही फोर्स के आरक्षक जब्बर सिंह, जुन्जाराम, गोपालाल, किशनगोपाल के साथ थाना प्रतापगढ़ राजस्थान को अपराध क्रं. 281/09 धारा 8/21,8/28 एनडीपीएस एक्ट एवं 3/25,4/25,5/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी सुनील पिता रमेद्गाचंद्र शर्मा (36) निवासी सीतामऊ प्रतापगढ़ को, जेल से लेकर केन्द्रीय कारागृह भोपाल दाखिल करने हेतु उक्त ट्रेन से जा रहे थे। रेल्वे स्टेशन काला पिपल जिला शाजापुर पर ट्रेन जब धीरे-धीरे चल रही थी तभी आरोपी ट्रेन से कूदकर भाग गया। फरियादी सउनि विरेन्द्र कुमार की रिपोर्ट पर से अपराध क्रं. 44/12 धारा 224 भादवि का थाना जीआरपी में पंजीबद्व किया जाकर आरोपी की तलाश की जा रही है। प्रकरण का आरोपी कुखयात चुस्त एवं चालाक किस्म का है, इसके विरूद्व थाना सीतामऊ मंदसौर में कई अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है।
    अतः उक्त दोनो अलग-अलग अपराधो को घटित करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस महानिरीक्षक रेल म.प्र. भोपाल द्वारा 10-10 हजार रूपयें की उद्‌घोषणा की गई है, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जावेगा।

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