इन्दौर -दिनांक 06 जनवरी 2012- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के.स्वर्णकार ने बताया कि माननीय बारहवे अपर सत्र न्यायाधीद्गा महोदय श्री पी.के.सिन्हा साहब ने सत्र प्रकरण क्रमांक 316/11 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी 1. राजू पिता बालकिद्गान उम्र 40 साल निवासी भावन नगर अन्नपूर्णा रोड़, 2. जितेन्द्र पिता चुन्नीलाल निवासी बाबू घनद्गयामदास नगर 3. विरेन्द्र पिता जगदीद्गा निवासी लोहामंडी कलाली के पीछे कच्चा मकान इंदौर को धारा 392 सहपठित धारा 397/34 भादवि के तहत् 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड की राद्गाी अदा न करने पर उसे 02 माह का कठोर कारावास और भुगताये जाने बाबत आदेद्गा दिये गये।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि फरियादी चन्द्रकुमार पंवार की मोटर सायकल खराब हो जाने से पैदल जा रहे थे कि तभी दो मोटरसायकल पर उपरोक्त लोग वहॉ आये और अभियोगी चन्द्रकुमार की मोटर सायकल ली और तीरक्षा कर स्टार्ट कर लिया तथा चन्द्रकुमार को पीछे मोटरसायकल पर बिठा लिया और चाकू दिखाकर लुनियापुरा कब्रिस्तान रेल्वेलाईन के सामने ले जाकर 1500 रूपयें, पेनकार्ड, एटीएम कार्ड, मोटोरोला कंपनी का डब्ल्यू 180 मोबाईल सेट, नोकिया कंपनी का मोबाईल, दो अंगूठी एवं मोटरसायकल चाकू दिखाकर छीन कर तीनो भाग गये। बाद रिपोर्ट पर से थाना संयोगितागंज पर अपराध दर्ज किया जाकर बाद विवेचना चालान न्यायालय पेद्गा किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री पी.एल. मालवीय अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि फरियादी चन्द्रकुमार पंवार की मोटर सायकल खराब हो जाने से पैदल जा रहे थे कि तभी दो मोटरसायकल पर उपरोक्त लोग वहॉ आये और अभियोगी चन्द्रकुमार की मोटर सायकल ली और तीरक्षा कर स्टार्ट कर लिया तथा चन्द्रकुमार को पीछे मोटरसायकल पर बिठा लिया और चाकू दिखाकर लुनियापुरा कब्रिस्तान रेल्वेलाईन के सामने ले जाकर 1500 रूपयें, पेनकार्ड, एटीएम कार्ड, मोटोरोला कंपनी का डब्ल्यू 180 मोबाईल सेट, नोकिया कंपनी का मोबाईल, दो अंगूठी एवं मोटरसायकल चाकू दिखाकर छीन कर तीनो भाग गये। बाद रिपोर्ट पर से थाना संयोगितागंज पर अपराध दर्ज किया जाकर बाद विवेचना चालान न्यायालय पेद्गा किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री पी.एल. मालवीय अतिरिक्त लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
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