इन्दौर -दिनांक ०६ अक्टूबर २०११- पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा कल दिनांक ०५ अक्टूबर २०११ के १८.०५ बजे षिवदर्षन नगर इंदौर निवासी रमेष पिता ओंकारलाल जाति हरिजन (३६) के विरूद्ध धारा १४ म०प्र० राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी रमेष थाना संयोगितागंज का एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे दिनांक ०३ सितम्बर २०११ से ०३ माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी रमेष पिता ओंकारलाल (३६) निवासी षिवदर्षन नगर इंदौर को ०५ अक्टूबर २०११ को १७.२० बजे सुदामानगर झोपड़पट्टी इंदौर के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी रमेष थाना संयोगितागंज का एक सूचीबद्ध बदमाश है, तथा इसके विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अपराध पंजीबद्व होकर न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी अपराधिक गतिविधियो पर अकुंश लगाने हेतु जिलाधीश महोदय इन्दौर द्वारा इसे दिनांक ०३ सितम्बर २०११ से ०३ माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा मे रहने से प्रतिबंधित किया गया था जिसका उल्लंघन करते हुए आरोपी रमेष पिता ओंकारलाल (३६) निवासी षिवदर्षन नगर इंदौर को ०५ अक्टूबर २०११ को १७.२० बजे सुदामानगर झोपड़पट्टी इंदौर के पास घूमते हुए पाये जाने पर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
No comments:
Post a Comment