इन्दौर -दिनांक १२ अक्टूबर २०११- डी.एस.पी.यातायात पूर्वीक्षेत्र श्री प्रदीपसिंह चौहान ने बताया कि यातायात विभाग व्दारा नगर के आन्तरिक मार्गो पर संचालित आटोरिक्षा वाहनों के विरूध्द चलाये गये अभियान के अन्तर्गत आज कार्यवाही करते हुए ७६ आटोरिक्षा वाहनों पर कार्यवाही की गयी । इस कार्यवाही में आज यातायात विभाग व्दारा रेल्वे स्टेषन तथा बस स्टैण्ड के साथ ही साथ अन्य मार्गो पर चेकिंग कार्यवाही करते हुए ४३ आटोरिक्षा चालकों को बिना मीटर डाउन किये किराया ठहराकर ले जाते पकड़ा गया। इस कार्यवाही में १८ आटोरिक्षा चालकों व्दारा वाहन चलाते समय वर्दी/नेमप्लेट का धारण न करने पर उनके विरूध्द नियमानुसार मो.व्ही.एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गयी। १५ आटोरिक्षा वाहनों की चेकिंग के समय आटोरिक्षा वाहन के दस्तावेज नहीं होने की स्थिती में ऐसे आटोरिक्षा वाहन को यातायात अभिरक्षा में जप्त कर उनके विरूध्द चालानी कार्यवाही की गयी ।
यातायात विभाग व्दारा दिनांक ७-१०-२०११ को नगर के समस्त आटोरिक्षा यूनियन के पदाधिकारियों एवं आटोरिक्षा चालकों की मीटिंग में स्पष्ट निर्देष दिये गये थे कि आटोरिक्षा वाहनों की अनियमिताओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस व्दारा लगातार चेकिंग अभियान संचालित करते हुए बिना मीटर डाउन किये यात्रियों को लाने ले जाने की कार्यवाही करने वाले, रेल्वे स्टेषन बस स्टैण्ड से बिना प्री-पेड सिस्टम का पालन करते हुए यात्रियों को ले जाने पर, वाहन में हर समय वैध दस्तावेज एवं चालक का लायसेन्स रखने की अनिवार्यतः का पालन करने तथा वाहन चलाते समय वर्दी/नेमप्लेट का धारण आवष्यक रूप से करने हेतु निर्देषित किया गया था । मीटिंग में उपस्थित यूनियन के पदाधिकारियों एवं आटोरिक्षा चालकों से अपील की गयी थी कि वे बाहर से आने वाले वाले यात्री तथा आटोरिक्षा वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों से अच्छा व्यवहार करें, एवं उनको गन्तव्य स्थान तक पहुॅचा कर ही निर्धारित किराया प्राप्त करें। यातायात विभाग व्दारा आटोरिक्षा वाहनों के विरूध्द चलाया जा रहा यह अभियान लगातार जारी रखा जावेगा ।
यातायात विभाग व्दारा दिनांक ७-१०-२०११ को नगर के समस्त आटोरिक्षा यूनियन के पदाधिकारियों एवं आटोरिक्षा चालकों की मीटिंग में स्पष्ट निर्देष दिये गये थे कि आटोरिक्षा वाहनों की अनियमिताओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस व्दारा लगातार चेकिंग अभियान संचालित करते हुए बिना मीटर डाउन किये यात्रियों को लाने ले जाने की कार्यवाही करने वाले, रेल्वे स्टेषन बस स्टैण्ड से बिना प्री-पेड सिस्टम का पालन करते हुए यात्रियों को ले जाने पर, वाहन में हर समय वैध दस्तावेज एवं चालक का लायसेन्स रखने की अनिवार्यतः का पालन करने तथा वाहन चलाते समय वर्दी/नेमप्लेट का धारण आवष्यक रूप से करने हेतु निर्देषित किया गया था । मीटिंग में उपस्थित यूनियन के पदाधिकारियों एवं आटोरिक्षा चालकों से अपील की गयी थी कि वे बाहर से आने वाले वाले यात्री तथा आटोरिक्षा वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों से अच्छा व्यवहार करें, एवं उनको गन्तव्य स्थान तक पहुॅचा कर ही निर्धारित किराया प्राप्त करें। यातायात विभाग व्दारा आटोरिक्षा वाहनों के विरूध्द चलाया जा रहा यह अभियान लगातार जारी रखा जावेगा ।
No comments:
Post a Comment