इन्दौर - दिनांक १३ जून २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय सिंह ने बताया कि ३१ मार्च २०११ तक इंदौर क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय में ९.३०.२२३ दो पहिया वाहन पंजीकृत है । इसके अतिरिक्त दीगर जिलों में पंजीकृत एैसे वाहन भी इंदौर शहर में चल रहे है, जिनका उपयोग इंदौर शहर में विभिन्न कोचिंग क्लासेस,एवं षिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं व्दारा किया जाता है ।
वर्तमान में इंदौर शहर में अन्य वाहनों की अपेक्षा दो पहिया वाहनों की संख्या सर्वाधिक है,और दुर्धटना संख्या एवं मृतक संख्या में किसी न किसी रूप में दो पहिया वाहन चालक ही प्रभावित हो रहे है । नगर की तेजी से बढ़ती जनसंख्या ,वाहनों की संख्या विकास को दृष्टिगत रखते हुए दो पहिया वाहन चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट १९८८ की धारा १२९ सुरक्षात्मक टोप का पहनना एवं मध्यप्रदेष मोटरयान नियम १९९४ की धारा २१३ के पालन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना एवं इन नियमों का पालन कराना वर्तमान में आवष्यक हो गया है ।
इन नियमों में दो पहिया वाहन चालक व्दारा धारण किये जाने वाला हेलमेट आय.एस.आय.मानक का होना उल्लेखित है,जिससे दुर्धटना के समय एैसे मानक वाले हेलमेट दो पहिया वाहन चालक को व्यापक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो । बिना मानक वाले हेलमेट अथवा फुटपाथ पर बिकने वाले हेलमेट धारण करना नियम विरूध्द है,साथ ही साथ स्वयं वाहन चालक की जान जोखिम में डालने वाले रहते है ।
यातायात विभाग व्दारा २०११ जनवरी से अभियान के रूप में लगातार उपरोक्त जानकारी का प्रचार-प्रसार पम्पलेट्स,स्ट्रीकर्स,नुक्कड़ नाटक,यातायात नियमों से सम्बधित फिल्म प्रदर्षन,एनाउन्समेन्ट,तथा विभिन्न संस्था के सहयोग से रैली का आयोजन कर नगर के सभी दो पहिया वाहन चालकों को लगातार अवगत कराने की कार्यवाही की गयी,तद्उपरान्त भी नियमों का उल्लंधन करने वालों के विरूध्द उपरोक्तानुसार प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डित कराने की कार्यवाही भी की जा रही है ।
यातायात विभाग व्दारा आज चलाये गये इस विषेष अभियान में १३७३ दो पहिया वाहन चालकों के विरूध्द अर्थदण्ड की कार्यवाही करते हुए ६८,६५० रूपये शासन के कोष में जमा कराने की कार्यवाही की गयी है । लेकिन इसके उपरान्त भी नगर के सभी दो पहिया वाहन चालकों से अपील है कि वे स्वयं अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा एवं आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए हेलमेट धारण कर ही वाहन चालन करें । इसके अतिरिक्त यातायात विभाग व्दारा अन्य संहित में १६४ चालान करते हुए २०,५०० रूपये अन्य वाहनों पर किये गये है । आज की कार्यवाही में १५३७ चालान करते हुए ८९,१५० रूपये अर्थदण्ड किये गये है ।
पुलिस व्दारा बिना मानक के हेलमेट बेचने वालों पर शीध्र ही कड़ी कार्यवाही की जा रही है । एैसे विक्रेताओं के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्यवाही की जायेगी । आमजन से अनुरोध है कि वे हेलमेट खरीदते समय आई.एस.आई..विनिर्देष क्रमांक १८१-४१५१-१९७६ मानक के हेलमेट का ही उपयोग करें ।
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