इन्दौर- दिनांक ३० जुलाई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २९ जुलाई २०१० को १३ बजे श्रीमती रानी पति सोरभ शर्मा (२४) निवासी २१ मनपंसन्द कालोनी इन्दौर की रिपोर्ट पर यही ३४ ई सेक्टर सुदामानगर इन्दौर निवासी इसके पति सोरभकुमार शर्मा, ससुर सुधीर शर्मा, सास मीनाबाई, तथा देवर सुमीत के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३.२९४.३४ भा.द.वि. तथा धारा ४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादिया रानी की शादी ३४ ई सेक्टर सुदामानगर इन्दौर निवासी सोरभ शर्मा के साथ हुई थी, फरियादिया को शादी मे उसके पिता द्वारा यथा स्थिति दहेज दिया गया था, इसके बावजूद फरियादिया के पति सोरभकुमार शर्मा, ससुर सुधीर शर्मा, सास मीनाबाई, तथा देवर सुमीत द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादिया रानी की रिपोर्ट पर इसके पति सोरभकुमार शर्मा, ससुर सुधीर शर्मा, सास मीनाबाई, तथा देवर सुमीत के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा दिनांक २९ जुलाई २०१० को २१.३० बजे श्रीमती निलोफर बी पति अलताफ हुसैन (२४) निवासी कलाली के पीछे रेल्वे कालोनी महू की रिपोर्ट पर सिकन्दराबाद कालोनी मजिस्द के पीछे इन्दौर निवासी इसके पति अलताफ हुसेन, अखलाख हुसैन, यासमीन बी,तथा हुसैन बी के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादिया निलोफर बी की शादी सिकन्दराबाद इन्दौर निवासी अलताफ हुसैन के साथ हुई थी, शादी मे उसके पिता द्वारा यथा स्थिति दहेज दिया गया था, इसके बावजूद फरियादिया के पति अलताफ हुसेन, अखलाख हुसैन, यासमीन बी,तथा हुसैन बी द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा फरियादिया निलोफर बी की रिपोर्ट पर इसके पति अलताफ हुसेन, अखलाख हुसैन, यासमीन बी,तथा हुसैन बी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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