Sunday, July 25, 2010

दहेज प्रताडना के दो मामलो मे पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक २५ जुलाई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २४ जुलाई २०१० को १२ बजे श्रीमती रंजना पति महेन्द्र सिसोदिया (२४) निवासी १२८ पिपल्याराव इन्दौर की रिपोर्ट पर ७८६ गोविन्द कालोनी बाणंगगा इन्दौर निवासी इसके पति महेन्द्रसिह पिता रमेशसिह, ससुर रमेश, सास चन्दाबाई, तथा देवर संदीप के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३,५०६,३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादिया रंजना की शादी वर्ष २००५ में हुई थी, तब फरियादी को शादी मे उसके पिता द्वारा यथा स्थिति दहेज दिया गया था, इसके बावजूद फरियादिया के पति महेन्द्रसिह पिता रमेशसिह, ससुर रमेश, सास चन्दाबाई, तथा देवर संदीप द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट किया जाता हैं। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति महेन्द्रसिह पिता रमेशसिह, ससुर रमेश, सास चन्दाबाई, तथा देवर संदीप के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।इसी प्रकार पुलिस बाणंगा द्वारा दिनांक २४ जुलाई २०१० को १९ बजे श्रीमती किरणबाई पति बबलू जाटव (२३) निवासी सत्यसांई बाग इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति बबलू जाटव पिता मदनलाल जाटव के विरूद्ध धारा ४९८ ए.भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादिया किरण बाई को शादी मे उसके पिता द्वारा यथा स्थिति दहेज दिया गया था, इसके बावजूद फरियादिया के पति बबलू जाटव द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता हैं। पुलिस बाणगंगा द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति बबलू जाटव के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।    

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