इन्दौर- दिनांक २१ जुलाई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २० जुलाई २०१० को १०.२० बजे श्रीमती पूर्णिमा पति कन्हैयालाल कोरी (२५) निवासी ९५८/२ रूपनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही १४९०/५ रूपनगर इन्दौर निवासी इसके पति कन्हैयालाल पिता बाबूलाल (२७) के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादिया पूर्णिमा को शादी मे उसके पिता द्वारा यथा स्थिति दहेज दिया गया था इसके बावजूद फरियादिया के पति कन्हैयालाल कोरी द्वारा दहेज की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट करता रहता है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके कन्हैयालाल पिता बाबूलाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक २० जुलाई २०१० को १.१५ बजे श्रीमती शकीला बानो पति फिरोजखान (२७) निवासी बडवाली चौकी पुलिस लाईन इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति फिरोज पिता हफीजउल्ला खां (३०) के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३.५०६ भा.द.वि.के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादिया शकीला बानो को शादी मे उसके पिता द्वारा यथा स्थिति दहेज दिया गया था इसके बावजूद फरियादिया का पति फिरोज खान द्वारा दहेज लाने की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस सदरबाजार द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके फिरोजखान पिता हफीज उल्ला खान के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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