इन्दौर -दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस अधीक्ष (पश्चिम)श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि आज दिनांक ०१ जुलाई २०१० के प्रातः ५.२० बजे सूचना प्राप्त हुई कि १४४ चितावद इन्दौर मे एक बन्द बोरे मे एक अज्ञात बच्ची की लाश पडी हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम)श्री डी.श्रीनिवास वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री मनोजसिह, नगर पुलिस अधीक्षक जूनीइन्दौर बिट्टू सहगल, एफ.एस.एल. अधिकारी डॉ० सुधीर शर्मा, इंचार्ज थाना प्रभारी भवॅरकुआ एम.जी.श्रीवास्तव व दलबल के घटना स्थल पर पहुॅचे तथा बोरे को खोलकर देखा तो उसमे एक करीबन ७ वर्षीय बच्ची की लाश थी । पुलिस द्वारा आसपास के लोगो को बुलवाकर उक्त लाश की पहिचान कराई गई तो उक्त लाश यही चितावद की रहने वाली ७ वर्षीय बच्ची रितिका पुत्री धर्मेन्द्र माली की होना ज्ञात हुई। पुलिस द्वारा मृतिका के परिजनो से पूछताछ की गई तो उक्त बालिका दिनांक २९ जून २०१० के दिन १० बजे से गायब होना ज्ञात हुआ। पुलिस द्वारा उक्त लाश का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । पुलिस द्वारा पंचनामा तैयार करते समय यह भी ज्ञात हुआ कि बच्ची की हत्या गला दबाकर की गई हैं । पुलिस द्वारा अज्ञात हत्यारो की तलाश करते हुए व आसपास के लोगो से सूचना प्राप्त करते शंका के आधार पर वही के रहने वाले विशाल डॉबी पिता सुरेश डॉबी (धोबी) २० साल को हिरासत मे लेकर पूछताछ की तो उसने उक्त हत्या करना व लाश को बोरे मे भरकर फेंकना स्वीकार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ मे आरोपी विशाल डॉबी ने यह भी बताया कि उक्त मृत बालिका रितिका के साथ मैं दुष्कर्म कर रहा था तभी वह चिल्लाने लगी तो मैने मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी, बाद मे मैने साक्ष्य छुपाने के लिये अपने पिता सुरेश पिता रामचन्द्र, तथा मॉ भगवन्तीबाई की मदद से लाश को बोरे मे भरकर मकान के एक कमरे मे जहां पुराना सामान रखा था उसके बीच मे छुपाकर रख दिया था बाद मे मौका पाकर उसे बारे मे भरकर उक्त घटना स्थल पर फेंक दिया। ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी फौरेन्सिक डॉ. सुधीर शर्मा द्वारा आरोपी विशाल डॉबी के मकान की बारीकी से निरीक्षण किया गया तो इसके मकान में रखे उक्त पुराने सामान के बीच मृतिका के खून के धब्बे पाये गये। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा आरोपी विशाल डॉबी पिता सुरेश (२१) निवासी चितावद, इसके पिता सुरेश पिता रामचन्द्र डॉबी (५०) तथा इसकी मॉ भगवन्तीबाई पति सुरेश डॉबी (३५) को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३०२,३७६, २०१,३४ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही हैं। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा तीनो आरोपियानो को गिरफ्तार कर इनसे बारिकी से पूछताछ करते हुए कार्यवाही की जा रही हैं।
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