इन्दौर -दिनांक ०९ जुलाई २०१०- पुलिस थाना चन्दननगर क्षैत्रान्तर्गत बिल्सी कारखाने के सामने मेन रोड द्वारकापुरी कालोनी इन्दौर से दिनांक ८ जुलाई २०१० को देर रात सिलाई का काम कर अपने घर वापस लोट रही माया पुत्री लालसिह भिलाला (२१) निवासी ऋषी पैलेस कालोनी इन्दौर को एक इण्डिका कार मे सवार चार-पॉच बदमाशो ने माया को जबरजस्ती अपनी इण्डिका कार क्रंमाक एमपी-०९/सीए/४५३७ में बैठाकर ले जाने लगे तभी महिला के चिल्लाने पर आस-पडोस के लोगो ने पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचना दी, इस सूचना पर पुलिस कन्ट्रोल रूम द्वारा वायरलेस सेठ पर प्रसारण कर उक्त इण्डिका कार की शहर में घेराबन्दी करवाई गई। पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री डी.श्रीनिवास वर्मा , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) मनोजसिह, नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा दिलीपसिह तोमर, के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी राजेन्द्रनगर, थाना प्रभारी अन्नपूर्णा, तथा थाना प्रभारी चन्दननगर द्वारा अपने -अपने क्षैत्रो में घेराबन्दी करवाई गई, इसी बीच उषानगर चौराहे के पास से जाती हुई उक्त इंण्डिका कार अन्नपूर्णा पुलिस के प्रधान आरक्षक राजेश गोड, को दिखाई दी, जिसका पीछा किया गया व पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचना दी गई, पुलिस कन्ट्रोल रूम ने मदद के लिये पीसीआर-वेन व पेन्थर स्क्वाड व बॉज स्क्वॉड को भेजा, सभी ने घेराबन्दी कर केसरबाग रेल्वे क्रासिंग के पास उक्त इण्डिका कार को रोककर इसमे सवार पाचो बदमाश प्रणव पिता अशोक काकरे निवासी सुदामानगर इन्दौर, पंकज माली पिता मोहनलाल माली निवासी सुखनिवास, लखन माली पिता कमल माली निवासी सुदामानगर इन्दौर, मनीष पिता ब्रजमोहन शर्मा निवासी ३०५ नयनश्री अपार्टमेन्ट अन्नपूर्णा रोड इन्दौर तथा संजय पिता रामचन्द्र चोैधरी निवासी शान्तीनाथपुरी कालोनी इन्दौर को पकडा तथा उक्त इण्डिका कार में अपहृत मायाबाई को भी लेकर थाने आये। पुलिस चन्दननगर द्वारा मायाबाई पुत्री लालसिह भिलाला (२१) निवासी ऋषी पैलेस की रिपोर्ट पर सभी आरोपियो के विरूद्ध धारा ३६६ भादवि तथा ३.२.५. अनुसुचित जनजाती निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर पूछताछ करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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