इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस महू द्वारा कल दिनांक ३ जून २०१० को १४.५५ बजे डॉ० मिर्जासिह पिता रविसिह (६०) निवासी राजेन्द्रसिह मार्ग महू की रिपोर्ट पर यही मोहम्मद काफिल पिता मोहम्मद शकील निवासी ग्राम करोंदिया थाना किशनगंज के विरूद्ध धारा ३८० भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे खुलासा हुआ कि कल दिनांक ३ जून २०१० को १४.२० बजे फरियादी डॉ० मिर्जासिह के मकान के अन्दर टैबल पर उनका एक सेमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन कीमती चार हजार रूपये रखा हुआ था जिसे मौका पाकर आरोपी मोहम्मद काफिल पिता मोहम्मद शकील द्वारा चुरा लिया था जिसे फरियादी द्वारा आस-पास के लोगो की मदद से मौके पर ही पकड लिया। पुलिस महू द्वारा आरोपी मोहम्मद काफिल को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से उपरोक्त सेमसंग कम्पनी का मोबाइल कीमती चार हजार रूपये का बरामद कर आरोपी से अन्य चोरियो के सम्बध मे पूछताछ की जा रही है इससे अभी और भी वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भावना है।
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