इन्दौर- दिनांक ०४ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०३ जून २०१० को १४ः३० बजे श्रीमती स्वेता पति विनोद श्रीवास्तव (२२) निवासी १३३/२ नन्दानगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती स्वेता की शादी २ जून २००८ को हुई थी, फरियादिया स्वेता के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई द्वारा २ जून २००८ से ही दहेज मे नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति विनोद श्रीवास्तव तथा सास पे्रमबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०३ जून २०१० को १४ः५० बजे श्रीमती कान्तीबाई पति राहुल बिल्लौरे (३०) निवासी १३८ संचारनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही संचारनगर के रहने वाले इसके पति राहुल बिल्लौरे के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती कान्तीबाई के पिता ने शादी मे यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद भी आरोपी महिला का पति राहुल बिल्लौरे द्वारा दहेज में नगद रूपए लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर फरियादिया को जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति राहुल बिल्लौरे के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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