इन्दौर- दिनांक ८ जून २०१०- अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अरविन्द तिवारी को सूचना प्राप्त हुई कि केशव पिता स्व. गोकुल प्रसाद सोनी निवासी ११३-११४ गीता नगर इंदौर कुछ लोगों को लोन दिलाने के नाम पर रूपये ऐंठ रहा है । इस सूचना पर उप निरीक्षक मनीषराजसिंह भदौरिया व उनकी टीम के आर. ओमप्रकाश तिवारी ,आर. रजाक खान ,आर. दीपक पंवार ,आर. चरणसिंह एवं आर. रणवीर ,आर. ओंकार पाण्डे को मामले की पतारसी हेतु लगाया तो ऐसे चौकाने वाले तथ्य सामने आये कि उक्त आरोपी केशव ने एक ऑफिस ३०३ इंदर्शन कांपलेक्स १ जावरा कंपाउड इंदौर में इंसटेंट फायनेंस सल्यूशन के नाम से खोला और विभिन्न समाचार पत्रों अग्निबाण ,प्रभात किरण में एक विज्ञापन छपवाया कि मार्डगेज लोन ,होम लोन ,प्रोजेक्ट लोन ,सी.सी. लिमिट लोन ,आदि के लिऐ संपर्क करें ०७३१-४०४०७४८ ,९४२४५७९४५५ ,९६६९४०२९८५ । इस विज्ञापन के झांसे में आकर कई लोग केशव के यहां पंहुचे तब उसने उनसे फार्म भरवाकर रख लेता था एवं उन्हें कुछ दिनो का समय दे देता था । बाद में अपने ही आफिस के कंप्यूटर से विभिन्न बेंको पंजाब नेशनल बैंक ,स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ,आई.डी.बी.आई. बैंक आदि के हूॅ-बहॅू लेटर पेड कलर प्रींटर से निकाल कर लोन लेने वाले व्यक्तियों को उक्त फर्जी लेटर पेड पर स्वयं के हस्ताक्षर से लोन सेक्शन का लेटर भिजवाता था जिससे लोग केशव के यहां आकर पता करते तो वह उनसे यह कहकर रूपये ऐंठ लेता था कि आपका लोन तो हो गया है बैंक वालो को कुछ रूपये देकर आपका चेक बनवा लूॅगा ,इस प्रकार से कई लोगो से करीब लाखों रूपये फर्जी तरीके से ठग लिऐ । जब क्राईम ब्रांच की टीम उक्त ठगोरे केशव के आफिस पंहुची तब वहां एक व्यक्ति मनीष गोयल से तीन लाख रूपये से अधिक अलग-अलग लोनों के एवज में ठग लिऐ थे जिस पर आरोपी केशव को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना संयोगिता गंज पुलिस के सुपुर्द किया गया जहां पर आरोपी केशव के विरूद्व अपराध क्रमांक ५३७/१० धारा ४२०,४६७,४६८,४७१ भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्व किया गया । आरोपी द्वारा अन्य कई लोगो को ठगने की जानकारी भी क्राईम ब्रांच को मिली है जिस पर जांच की जा रही है
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