इन्दौर- दिनांक २१ मई २०१०- पुलिस खजराना द्वारा दिनांक २० मई २०१० को २२.४० बजे ७३ इलियास कालोनी खजराना इन्दौर निवासी श्रीमती निदा खान पति हसनेन अली (२९) की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति हसनेन अली पिता अब्दुल हमीद शेख तथा ससुर अब्दुल हमीद शेख के विरूद्ध धारा ४९८ ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला श्रीमती निदा खान के पिता ने शादी में यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बावजूद महिला का पति हसनेन अली तथा ससुर अब्दुल हमीद शेख द्वारा दहेज मे दो लाख रूपये लाने की मांग को लेकर आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस खजराना द्वारा महिला के पति हसनेन अली तथा ससुर अब्दुल हमीद शेख के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।इसी प्रकार पुलिस मल्हारगंज द्वारा दिनांक २० मई २०१० को १२.३५ बजे ५/२ मल्हारपलटन इन्दौर निवासी श्रीमती डिम्पल पति गौरव जैन (२६) की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति गौरव जैन पिता स्वं. कैलाशचन्द जैन (३०) के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला श्रीमती डिम्पल के पिता ने शादी में यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बावजूद महिला का पति गौरव जैन द्वारा दहेज मे रूपये की मांग को लेकर आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस मल्हारगंज द्वारा महिला के पति गौरव जैन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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