इन्दौर- दिनांक १७ मई २०१०- पुलिस खजराना द्वारा दिनांक १६ मई २०१० को २०.३० बजे ३६ गणराजनगर खजराना इन्दौर निवासी श्रीमती संगीता पति महेश की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति महेश पिता नारायण (४०) के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला श्रीमती संगीता के पिता ने शादी में यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बावजूद महिला का पति महेश द्वारा दहेज मे रूपये की मांग को लेकर आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस खजराना द्वारा महिला के पति महेश पिता नारायण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पुलिस तुकोगंज द्वारा दिनांक १६ मई २०१० को १०.३० बजे २२/४ न्यू पलासिया इन्दौर निवासी श्रीमती रानी पति हरीश गोैर (३८) की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति हरीश पिता किशनसिह गौर (४०) के विरूद्ध धारा ४९८ए. ५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला श्रीमती रानी के पिता ने शादी में यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बावजूद महिला का पति हरीश गौर द्वारा दहेज मे रूपये की मांग को लेकर आये दिन शराब पीकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस तुकोगंज द्वारा महिला के पति हरीश पिता किशनसिह गौर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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