इन्दौर- दिनांक २७ अपै्रल २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक २६ अपै्रल २०१० को १३.१० बजे ११२ पंचवटीनगर ऐरोड्रम रोड इन्दौर निवासी श्रीमती शिल्पा पति दीपक (२८) की रिपोर्ट पर जनता क्वाटर इन्दौर निवासी इसके पति दीपक पिता दतात्रय, सास सुमनबाई पति दतात्रय, तथा देवर शैलेन्द्र पिता दतात्रय के विरूद्ध धारा ४९८.३२३.३४. भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला शिल्पाबाई के पिता ने शादी में यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बावजूद उपरोक्त आरोपियो द्वारा दहेज में ३० हजार रूपये की मांग को लेकर आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा उपरोक्त तीनो आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
इसी प्रकार पुलिस हीरानगर द्वारा दिनांक २६ अपै्रल २०१० को २० बजे ४७० श्यामनगर इन्दौर निवासी श्रीमती ममता बाई पति संदीप जायसवाल (३३) की रिपोर्ट पर यही श्यामनगर इन्दौर निवासी इसके पति संदीप जायसवाल के विरूद्ध धारा ४९८.३२३. भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला ममताबाई के पिता ने शादी में यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बावजूद महिला का पति संदीप जायसवाल दहेज की मांग को लेकर आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता रहता है। पुलिस हीरानगर द्वारा महिला के पति संदीप जायसवाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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