Saturday, April 10, 2010

दहेज प्रताडना के दो मामलो में सात के विरूद्ध प्रकरण

इन्दौर- दिनांक १० अपै्रल २०१०- महिला पुलिस थाना द्वारा दिनांक ०९ अपै्रल २०१० को १४.२५ बजे उधोगनगर इन्दौर निवासी श्रीमती किरण पति कन्हैयालाल (२२) की रिपोर्ट पर ग्राम नान्देड थाना मानपुर निवासी इसके पति कन्हैयालाल पिता सत्यनारायण, पूजा पति राजपाल, लक्ष्मी पति सत्यनारायण, तथा सत्यनारायण पिता औंकारसिह के विरूद्ध धारा ४९८.३२३.५०६. भा.द.वि. तथा ३/४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला किरण की शादी ३ वर्ष पूर्व ग्राम नान्देड थाना मानपुर निवासी कन्हैयालाल पिता सत्यनारायण के साथ हुई थी, दिनांक २० अपै्रल २००७ को शादी मे फरियादिया किरण के पिता ने यथा सम्भव दहेज दिया था इसके बावजूद उपरोक्त सभी आरोपियो द्वारा महिला से दहेज की मांग को लेकर आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते थे। इसी प्रकार महिला पुलिस थाना द्वारा दिनांक ०९ अपै्रल २०१० को १५.३० बजे ग्राम नरवल सांवेर रोड इन्दौर निवासी श्रीमती किरण पति कैलाश पंवार की रिपोर्ट पर ग्राम भूरी टेकरी बिचोली हप्सी इन्दौर निवासी इसके पति कैलाश पिता शोभाराम, सास दयाबाई पति शोभाराम, तथा ननद संगीताबाई पति संतोषकुमार के विरूद्ध धारा ४९८.३२३.५०६. भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है।    पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि महिला किरण की शादी  दिनांक १० अपै्रल २००२ को हुई थी, शादी के बाद से ही सभी आरोपीगण मिलकर दहेज कम मिलने की बात को लेकर उसे आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते थे।  महिला पुलिस थाने द्वारा दोनो मामलो में उपरोक्त सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकराण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

No comments:

Post a Comment