पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक १० मार्च २०१० के १४.४५ बजे बाराभाई मोहल्ला इन्दौर निवासी मनोज पिता मानसिह धानक के विरूद्ध धारा १४ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम व २५ आर्म्सक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि आरोपी मनोज धानुक की आदतन अपराधिक गतिविधियो के चलते जिलाधीश इन्दौर द्वारा एक वर्ष के लिये जिला बदर किया गया था जिसका उल्लघंन करते हुए आरोंपी मनोज धानुक को कल दिनांक १० मार्च २०१० को १४ बजे जोशी मोहल्ला इन्दौर से पकडा गया। पुलिस छत्रीपुरा द्वारा इसकी तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से एक चाकू भी बरामद किया गया। पुलिस छत्रीपुरा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा हैं।
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